PF Account Pension Rules: अगर आपका निजी सेक्टर (Private Sector) में जॉब करते हुए पीएफ (PF) कट रहा है तो फिर यह खबर बड़े ही काम की साबित होने वाली है. क्या आपको पता है कि कर्मचारी की कुल सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ अकाउंट (pf employee) में जमा हो जाता है. इतना ही योगदान कंपनी की तरफ से जमा किया जाता है.
इसमें करीब 8.33 फीसदी रकम पेंशन फंड (pension fund) में ट्रांसफर की जाती है. जबकि 3 फीसदी पीएफ खाते (Pf account) में रहती है. कई बार पीएफ कर्मचारियों (Pf Employee) के मन में सवाल उठता होगा कि अगर वह 60 वर्ष की आयु तक नौकरी करता है तो इसके बाद कितनी पेंशन मिलेगी. इसे लेकर लेकर ईपीएफओ (epfo) की तरफ से कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन्हें आप आराम से जानकर अपना सब कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं.
जल्द जानिए पेंशन को लेकर जरूरी ईपीएफओ के नियम
पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ (epfo) की तरफ से पीएफ कर्चमारियों (pf employee) के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना होगा. अगर पीएफ खाते (pf account) में मिनिमम 10 साल तक निवेश होता है तो पेंशन पाने का हकदार होगा. ईपीएफओ (epfo) के नियमानुसार 50 साल के बाद पीएफ खाताधारक पेंशन पाने के लिए क्लेम करने का काम कर सकते हैं.
अगर वह 58 साल से पहले पेंशन क्लेम करता है तो हर एक साल 4 फीसदी की कटौती करने का काम किया जाएगा. किसी ने 54 साल की आयु में पेंशन क्लेम की तो 16 फीसदी तक की कटौती होगी. इसके साथ अगर आप 60 वर्ष की आयु से उसे 4 फीसदी हर साल का इजाफे के हिसाब से 8 फीसदी ज्यादा पेंशन का फायदा मिलेगा.
वहीं, ईपीएफओ (epfo) के वर्तमान नियमों के अनुसार, पेंशन योग सैलरी की अधिकतम सीमा 15000 रुपये निर्धारित है. मंथली 15000 X 8.33/100= 1250 रुपये ही आपके पीएफ पेंशन फंड (PF Pension Fund) में जमा किए जा सकते हैं,
जानिए 60 बाद कितनी मिलेगी पेंशन?
किसी वजह से आपने 23 वर्ष की आयु से नौकरी का आगाज किया है और आप 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होने वाले तो इस हिसाब से 35 साल ही जॉब की है. ईपीएफओ के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम (pension scheme) के तहत मैक्सिमम पेंशन योग्य सैलरी 15000 रुपये निर्धारित है. कोई भी कर्मचारी जब निकलता है तो बीते 60 महीनों की पेंशन योग्य वेतन उसका एवरेज मंथली वेतन रहता है.
जानिए कैसे करें कैलकुलेट?
माना पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा/70 = महीना पेंशन
15000X35/70= 7500 रुपये
जानकाीर के लिए बता दें कि अगर आप 8 वर्ष की आयु तक पेंशन क्लेम नहीं करते हैं तो इस पर आपको 8 प्रतिशत अतिरिक्त दर से पेंशन का फायदा मिलता है.