नई दिल्लीः जेसलमेर में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी मौजूद रहीं. बैठक में जीएसटी (GST) को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए. शामिल हुए कुछ अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) ने जीवन और स्वास्थ्य प्रीमियम पर जीएसटी (GST) की कटौती का फैसला पूरी तरह से टाल दिया है.

जीएसटी (GST) की 55वीं बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर प्रीमियम कम करने का फैसला टालने के कारण को भी बताया कि इस पर स्पष्टीकरण की जरूरत है. परिषद ने मंत्रियों के ग्रुप को अपनी रिपोर्ट्स और अधिक व्यापक बनाने के साथ अधिक जानकारी देने के लिए कहा है. इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जीएसटी रेट्स को संशोधित करने या स्वास्थ्य और जीवन वामी से जुड़े प्रीमियम को घटाने पर फैसला लेने से पहले एक जांच की जरूरत होगी.

जानिए कितनी लगती जीएसटी दर?

मौजूदा समय में हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट-लिंक्ड बीमा प्लान 18 फीसदी दर के अतंर्गत रहेगा. एंडोमेंट प्लान में जीएसटी (GST) फॉर्म बिल्कुल अलग है. प्रथम साल की बात करें तो 4.5 फीसदी और दूसरा साल में 2.25 फीसदी की दर से है. लाइफ इंश्योरेंस के लिए सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसयों पर 1.8 फीसदी दर लागू होगी. वहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पर मंत्रि समूह (GOM) ने 16 दिसंबर को राजस्व अधिकारियों के समक्ष अपनी सिफारिशों को पेश किया था.

जीवन बीमा के लिए छूट की सिफारिश

GOM ने परिवार के सदस्यों को कवर करने वाली जीवन बीमा पॉलिसी के लिए जीएसटी में छूट की सिफारिश का प्रस्ताव बैठक में रखा गया था. इसका अर्थ होगा कि ये पॉलिसी जीएसटी के अंतर्गत नहीं रहने वाली हैं. इससे पॉलिसीधारकों पर वित्तीय भार कम हो जाएगा.

इन शेयरों पर भी पड़ेगा असर

जानकारी के लिए बता दें कि कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार बाजार ओपन होगा तो जीएसटी दरों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने से बीमा और जीवन बीमा दने वाली रजिस्टर्ड कंपनियों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं होने वाला है. जानकारी के लिए बता दें कि आम लोगों को जीएसटी काउंसिल की इस बैठक से काफी उम्मादें थीं. लेकिन ऐसा नहीं हो सका.