नई दिल्लीः ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से पीएफ कर्मचारियों (PF EMPLOYEE) को पैसा निकालने की उलझनों से कुछ राहत देने की प्लानिंग पूरी तरह से कर ली है. पीएफ कर्मचारी (PF EMPLOYEE) अब आराम से एटीएम (ATM) के जरिए भी अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे, जो नियम बड़े राहत के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, अभी इस हरी झंडी नहीं मिली है. उम्मीद है कि ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से एटीएम (ATM) से पैसा निकालने के नियम को जल्द ही अमलीजामा पहनाया जा सकता है.

इसके लिए ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से लाभार्थियों को एख डेडिकेटेड या विशेष कार्ड भी जारी किया जाएगा. केंद्रीय श्रम मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएफ संबंधी दावे के निपटान के बाद लाभार्थी सीधे एटीएम से पैसा निकालने का काम कर सकेंगे, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है.

बैंकों की तरह मिलेगी सेवा

ईपीएफओ (EPFO) के सदस्यों को मौजूदा समय में अपना पीएफ निकालने के लिए क्लेम करने के बाद से 7 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है. लेकिन उम्मीद है कि अब इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा. डावरा की मानें तो ईपीएफओ (EPFO) अपने साथ करोड़ से अधिक सदस्यों को पीएफ क्लेम (PF CLAIM) की सुविधाओं को बैंकों की तरह देने पर प्लान कर रहा है.

उन्होंने बताया कि हमारा ध्यान सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने पर है. आगे कहा कि हम कुछ दिनों से नियमों में काफी सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं. इसके साथ ही हार्डवेयर अपडेट होने के बाद जवरी 2025 में और अधिक सुधार देखने को मिल सकते हैं.

एटीएम से कंफर्म होगा पीएफ क्लेम

सुमिता डावरा ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा था कि अब उम्मीद की जा सकती है कि साल 2025 से ईपीएफओ सदस्यों को एटीएम से पैसा निकालने की संभावना है. ईपीएफओ की बेहतर सर्विस को लेकर उन्होंने कहा कि पीएफ प्रावधान के लिए हम आईटी सिस्टम को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है. ईपीएफओ की सर्विस में कई सुधार करने का काम किया गया है. वहीं, इन सुधार में क्लेम में तेजी और सेल्फ क्लेम शामिल रह सकते हैं.

ईपीएफओ से निकासी के नियम

जॉब करते हुए पूर्ण तरह से पूरी रकम की निकासी नहीं कर सकते हैं.

कोई भी सदस्य 30 महीने से बेरोजगारी के प्लेटफॉर्म पर है तो वह पीएफ राशि का 75 फीसदी भाग निकाल सकता है.

इसके साथ ही दो महीने तक बेरोजगार होने पर पीएफ फंड से पूरा पैसा निकालने का काम कर सकते हैं. ।