नई दिल्लीः पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) जरूरतमंदों के अंधे की लाठी साबित हो रही है. सरकार इस योजना के तहत पक्का घर दे रही है. योजना का फेज 2.0 शुरू हो चुका है. मोदी सरकार (Modi Government) का लक्ष्य हर गरीब को घर देना है. सरकार ने शहरी गरीब और मध्यम परिवारों को किफायती कीमत पर घर दिलवाने की योजना का दूसरा फेज शुरू किया है.
इस योजना के तहत आगामी पांच साल में एक करोड़ से अधिक शहरी परिवारों को आवास देने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. केंद्र सरकार (Central Government) ने पहले सेशन में 2.30 लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जानी है.
पहले फेज (First Phase) की बात करें तो 1.18 करोड़ मकान का लक्ष्य रखा था. इनमें से 85.5 लाख मकान बनाकर पात्र लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं. पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) का मुख्य मकसद शहरी इलाकों में पात्र लाभार्थियों को सभी सुविधाओं के साथ मकान उपलब्ध कराना है.
पीएम आवास योजना से जुड़ी जरूरी बातें
केंद्र की पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के 2.0 फेज में नए मकानों को निर्माण किया जाना है. इनमें प्रत्येक मकान पर 2.30 लाख रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी. योजना में कई बिंदुओं को शामिल करने का काम किया गया है. इसमें बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC), अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग और इंटरेस्ट छूट स्कीम भी मिलेगी. सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो फिर मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद आपके कागजों का सत्यापन किया जाएगा.
योजना फेज 2.0 के लिए कैसे करें आवेदन?
इसके लिए आपको पहले ऑफिशियली वेबसाइट pmay-urban.gov.in पर जाना होगा.
इसके बाद होमपेज Apply for PMAY-U2.0 विकल्प पर क्लिक करना होगा.
सभी गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ें.
प्रति वर्ष इनकम और अन्य जानकारी लिखें. अपनी वैरिफिकेशन करना होगा.
फिर आधार कार्ड की जानकारी को सत्यापित करना होगा.
एप्लिकेशन में पता, इनकम प्रूफ और अन्य जरूरी जानकारी भरनी पड़ेगी.
इसके बाद फॉर्म को जमा करने से पहले ध्यान से जरूर पढ़ लें. एप्लिकेशन का स्टेटस का पता भी पोर्ट पर लगाया जा सकता है. आवेदन करने वाले को राय दी जा रही है कि वे आवेदन करें और अपनी एप्लिकेशन का स्टेटस पोर्टल पर नियमित तौर पर चेक करते रहे.
यह डॉक्यूमेंट्स जरूरी
आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए. इसमें आधार कार्ड. एक्टिव आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट, आय प्रमाण पत्र, लैंड या घर के मालिक के कागज होने चाहिए.