नई दिल्लीः क्या आपको पता है कि Pan Card मॉडर्न जमाने में कितना जरूरी डॉक्यूमेंट्स है. इस कागज के बिना वित्तीय जरूरी काम बीच में लटक जाते हैं, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ता है. किसी बच्चे का बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो पहले Pan Card को वरीयता दी जाती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की तरफ से Pan Card को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कराना जरूरी कर दिया है.
इस काम के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है. आपने यह काम तय तारीख तक नहीं कराया तो फिर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जो किसी बड़े झटके की तरह माना जाएगा. चर्चा तो यहां तक भी है कि Pan Card को डी-एक्टिवेट कर दिया जाएगा.
Pan Card को लिंक कराना जरूरी क्यों?
ऑनलाइन युग में आए दिन ठगी और धोखाधड़ी के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इससे कुछ कंपनियों पर यह भी आरोप थे कि ग्राहक प्रोफाइल बनाने के लिए अनधिकृत तरीके से Pan Card जानकारी का यूज कर रही थीं. इसी को देखते हुआ सरकार ने पैन के जरिए पर्सनल जानकारी तक पहुंच को सीमित करने का आदेश दिया.
इससे व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने का किया जा सके. इसलिए आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए Pan Card को आधार कार्ड से लिंक कराना बहु ही जरूरी कर दिया है. अपना स्टेटस का पता कर लेना चाहिए. स्टेटस में दिख जाएगा कि आपका Pan Card लिंक है या नहीं. यह काम नहीं कराने पर लेन-देन में काफी दिक्कतें आने वाली हैं.
पैन-आधार लिंक स्टेटस की जानकारी कैसे मिलेगी?
इसके लिए सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाकर क्लिक करना होगा.
इसके बाद होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
फिर लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा, जिसेक बाद पैन और आधार कार्ड नंबर दें।
कितनी देनी होगी फीस?
क्या आपको पता है कि अब Pan Card को आधार कार्ड से लिंक कराने पर फीस देनी पड़ी रही है. यह फीस पहले 500 रुपये थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब सीधे दोगुना यानी 1000 रुपये कर दिया है. सरकार ने 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना बिल्कुल मुफ्त कर रखा था. अब ऐसा नहीं है. दैनिक जागरण की खबर के अनुसार, Pan Card को आधार से लिंक कराने पर फीस देनी होगी.