PPF Account: निवेशकों को पीपीएफ खाते को फिर से सक्रिय करने की सुविधा दी जाती है। खाते को मैच्योरिटी से पहले फिर से सक्रिय किया जा सकता है। इसके लिए आपको उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाना होगा जहां आपका खाता है और खाते को फिर से चालू करने के लिए आवेदन करना होगा।अगर आपका PPF (Public Provident Fund) खाता इनएक्टिव (inactive) हो गया है, तो भी उस पर जमा रकम पर ब्याज मिलता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं
Inactive PPF Account पर ब्याज:
जब PPF खाता इनएक्टिव हो जाता है (जो आमतौर पर 15 साल की मच्योरिटी अवधि के बाद होता है, या जब कोई पेजीमेंट 1 वित्तीय वर्ष के लिए नहीं किया जाता), तो भी खाता पर ब्याज मिलता है, बशर्ते आपने कुछ भी पैसा निकाला न हो।
ब्याज तब तक मिलता रहता है जब तक आपने पूरी मच्योरिटी अवधि (15 साल) खत्म न कर ली हो।
अगर खाता पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, तो ब्याज दर वही रहती है जो उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है।
Inactive PPF Account को Active कैसे करें:
अगर आपका PPF खाता निष्क्रिय हो गया है और आप उसे फिर से सक्रिय करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
1. बैंक या पोस्ट ऑफिस में संपर्क करें:
सबसे पहले, जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने PPF खाता खोला था, वहां जाकर अपने खाता को सक्रिय करने के लिए आवेदन करें।
2. पेंडिंग जमा राशि का भुगतान करें:
यदि आपने किसी वर्ष में न्यूनतम निवेश राशि (₹500) जमा नहीं की है, तो आपको उस पेंडिंग राशि को जमा करना होगा ताकि आपका खाता फिर से सक्रिय हो जाए।
3. फीस का भुगतान करें:
कुछ बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में एक छोटी सी पेनल्टी होती है (आमतौर पर ₹50 प्रति वर्ष) यदि खाता निष्क्रिय हो जाता है। आपको यह शुल्क भी चुकाना होगा।
4. जमा की प्रक्रिया शुरू करें:
एक बार जब आपने पेंडिंग राशि और पेनल्टी चुका दी, तब आपको नियमित रूप से हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹500 की जमा राशि करनी होगी, ताकि खाता पूरी तरह से सक्रिय रहे और ब्याज प्राप्त होता रहे।
5. कागजी कार्यवाही और दस्तावेज़:
आपको अपनी पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करने हो सकते हैं।
इन प्रक्रियाओं को अपनाकर आप अपने इनएक्टिव PPF खाते को फिर से सक्रिय कर सकते हैं और उसमें जमा राशि पर ब्याज का लाभ ले सकते हैं।