ITR Filing: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। यह समय सीमा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और धारा 92ई के तहत रिपोर्ट करने करदाताओं के लिए बढ़ाई गई है।
ITR भरने के लिए आपको चरणों का पालन करना होगा:
1. अपना पैन और आधार कार्ड तैयार करें:
पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों जरूरी दस्तावेज हैं। आधार को पैन से लिंक करना आवश्यक है, खासकर अगर आप ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।
2. आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें:
आय का स्रोत (जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रमाणपत्र आदि)
पिछले साल का ITR (अगर लागू हो)
अन्य प्रमाणपत्र (जैसे HRA, आयकर स्लैब छूट, और बचत)
3. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं:
Income Tax Department Portal पर जाएं और अपने अकाउंट से लॉग इन करें।
यदि आपका अकाउंट नहीं है तो इसे बनाने के लिए पंजीकरण करें।
4. ITR फॉर्म का चयन करें:
आपकी आय की स्थिति के अनुसार सही ITR फॉर्म का चयन करें:
ITR-1 (सैलरी वाले लोग, जिनकी अन्य आय नहीं है)
ITR-2 (सैलरी के अलावा आय वाले)
ITR-3 और ITR-4
नोट: टैक्स पेयर को खुद से यह सुनिश्चित करना होता है कि कौन सा फॉर्म भरें, यदि आपको यह निर्णय कठिन लगे तो टैक्स कंसल्टेंट से मदद लें।
5. आय और कटौतियाँ भरें:
अपनी कुल आय, छूट (जैसे 80C के तहत बचत), और टैक्स दायित्व की जानकारी दर्ज करें।
अगर कोई ब्याज, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आदि है तो उसे भी शामिल करें।
6. ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइलिंग करें:
ऑनलाइन फाइलिंग के लिए आपको वेबसाइट पर ही रिटर्न सबमिट करना होगा।
ऑफलाइन फाइलिंग में आपको दस्तावेज भेजने होते हैं (यह एक वैकल्पिक विकल्प है)।
7. अंगूठा/ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें:
फाइलिंग के बाद आपको अपने रिटर्न को ओटीपी (One Time Password) या ई-फाइलिंग पिन के जरिए सत्यापित करना होगा।
8. रिटर्न की पुष्टि और प्रोसेसिंग:
रिटर्न दाखिल करने के बाद आपको एक ईमेल के जरिए पुष्टि प्राप्त होगी।
रिटर्न की प्रोसेसिंग के बाद आयकर विभाग द्वारा भुगतान (यदि कोई है) या रिफंड जारी किया जाएगा।
9. आईटीआर की स्थिति चेक करें:
रिटर्न जमा करने के बाद आप अपनी रिटर्न की स्थिति आयकर विभाग की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
इन सभी प्रक्रियाओं को आप ई-फाइलिंग पोर्टल से सरल तरीके से पूरा कर सकते हैं।
अधिक जानकारी और विस्तार के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।