नई दिल्लीः लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जाना तय माना जा रहा है.  माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) राज्य में जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार की ओर से किसी भी परिस्थिति में किसी का जबरन धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने इस पर शिकंजा कसने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है. अगले विधानसभआ सत्र में सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल (Bill) लाकर कानूनी (Law) अमलीजामा पहना सकती है. अगर ऐसा हुआ तो फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश करने वालों की खैर नहीं होने वाली है. सरकार इसके लिए कुछ कानून दंड जैसे प्रावधान लागू कर सकती है. राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल (Law Minister Jogaram Patel)  ने इसे लेकर बड़ी बात कही है.

राजस्थान सरकार ने कही बड़ी बात

धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है, जिसे लेकर आगामी विधानसभा सत्र काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है. राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल (Law Minister Jogaram Patel) ने कहा है कि कि किसी भी परिस्थिति में धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही आगामी विधानसभा सत्र में सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की पूरी तैयारी में है.

आगे मंत्री ने कहा कि विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को तैयार करने में जुटा है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों पर सरकार अध्ययन करने का काम कर रही है. आगामी विधानसभा सत्र में धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल को पारित करने का काम किया जा सकता है. इसके साथ ही राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन विरोधी बिल में कड़े प्रावधान करने का फैसला लिया जा सकता है्.

सरकार लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य कर सकती रजिस्ट्रेशन

राजस्थान सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने के लिए इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर भी बड़ा प्रावधान बनाया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस कानून में सरकार कोई नया प्रावधान जोड़ने का काम कर सकती है, जो किसी बड़े झटके की तरह होगा. माना जा रहा है कि प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए बिल में उत्तराखंड की तर्ज पर कड़े प्रावधान जोड़ने का काम किया जा सकता है.