Post office PPF Scheme पोस्ट ऑफिस की PPF (Public Provident Fund) योजना एक सुरक्षित और लम्बी अवधि के निवेश विकल्प के रूप में जानी जाती है। इसमें न्यूनतम ₹500 वार्षिक योगदान की आवश्यकता होती है, और आप एक साल में ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 15 साल की होती है और इसके तहत आपको अच्छा ब्याज मिलता है जो हर तिमाही बदलता है। निवेशक इस योजना में छोटी-छोटी राशि जमा करके बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा, 2024 में पोस्ट ऑफिस PPF योजना में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, जैसे नए नियमों के लागू होने से, जहां नाबालिग खातों पर ब्याज का भुगतान कुछ शर्तों के तहत किया जाएगा। इस खाते को खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, और निवास प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा।

यदि आप PPF में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन किया जा सकता है, और जमा राशि को मासिक, तिमाही या सालाना रूप में जमा किया जा सकता है।

पोस्ट ऑफिस PPF (Public Provident Fund) योजना एक सरकार द्वारा समर्थित सुरक्षित और आकर्षक निवेश योजना है, जो विशेष रूप से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए होती है। इसमें आपको अच्छा ब्याज मिलता है, और यह टैक्स में भी छूट प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. ब्याज दर: वर्तमान में पोस्ट ऑफिस PPF पर 7.1% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो तिमाही आधार पर संशोधित होता है।

2. न्यूनतम और अधिकतम निवेश:

न्यूनतम निवेश: ₹500 प्रति वर्ष।

अधिकतम निवेश: ₹1.5 लाख प्रति वर्ष, जो व्यक्तिगत या जॉइंट खाते में हो सकता है।

3. समय सीमा: PPF खाता 15 साल के लिए खोला जाता है, लेकिन यह 5-5 साल के अंतराल पर बढ़ाया जा सकता है।

4. आवेदन प्रक्रिया:

PPF खाता खोलने के लिए आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा।

आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है।

5. कर लाभ:

PPF में किए गए निवेश पर टैक्स लाभ मिलता है, क्योंकि यह Section 80C के तहत आता है।

साथ ही, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी tax-free होती है।

6. वापसी और लोन:

आप PPF खाता खोलने के 6 साल बाद लोन ले सकते हैं। यह लोन आपके जमा राशि का 25% तक हो सकता है।

मैच्योरिटी से पहले भी कुछ परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति होती है, जैसे कि व्यक्तिगत आपातकाल या शिक्षा आदि के लिए।