Traffic challan: अगर ट्रैफिक पुलिस ने गलत तरीके से चालान काटा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपील करके इस चालान को रद्द करवा सकते हैं या सुधार करवा सकते हैं। निम्न तरीके हैं जिनसे आप चालान के खिलाफ अपील कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन अपील (E-Challan Portal)

ई-चालान पोर्टल पर अपील करने का तरीका आसान और सुविधाजनक है। इसके लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

1. ई-चालान पोर्टल (https://echallan.parivahan.gov.in/) पर जाएं।

2. चालान नंबर और वाहन नंबर दर्ज करें।

3. चालान विवरण की जांच करें और अगर कोई गलती पाई जाती है, तो विरोध दर्ज करें।

4. अपील की प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी साक्षी (जैसे कि वीडियो या तस्वीरें) प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

2. स्थानीय ट्रैफिक पुलिस विभाग में अपील

आप अपने स्थानीय ट्रैफिक पुलिस विभाग में जाकर भी चालान के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

1. चालान की कॉपी और अपनी शिकायत के साथ पुलिस स्टेशन में जाएं।

2. वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपनी अपील दर्ज करनी होगी।

3. पुलिस आपके प्रस्ताव और साक्ष्यों की जांच करेगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

3. ऑनलाइन ट्रैफिक न्यायालय (Traffic Court) में अपील

यदि ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान में गंभीर गलती है और आप स्थानीय पुलिस विभाग से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन ट्रैफिक कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं।

ट्रैफिक कोर्ट में जाने के लिए आपको जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जाना होगा और अपनी अपील दाखिल करनी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद आपका चालान रद्द या सुधार किया जा सकता है।

4. सबूत पेस करें

अपनी अपील के साथ, यदि संभव हो तो साक्ष्य प्रस्तुत करें, जैसे:

किसी भी वीडियो या तस्वीरों का प्रमाण, जो साबित करे कि चालान गलत तरीके से काटा गया।

वाहन के दस्तावेज़ (RC, Insurance) आदि की कॉपी।

5. अदालत में सुनवाई

अगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देने के बाद आपको सुनवाई का अवसर मिलता है, तो आपको अदालत में अपनी अपील के समर्थन में साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करने होंगे।

अदालत के फैसले के बाद, यदि अदालत यह मानती है कि चालान गलत था, तो वह इसे रद्द कर सकती है।

निष्कर्ष:

गलत तरीके से काटे गए चालान के खिलाफ अपील करना एक कानूनी अधिकार है। ऑनलाइन पोर्टल, स्थानीय पुलिस या ट्रैफिक कोर्ट में आप अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं और गलत चालान को सुधार या रद्द करवा सकते हैं।