नई दिल्लीः क्या आपको पता है कि मॉडर्न जमाने में पैन कार्ड (pan card) को आधार कार्ड (aadhaar card) से लिंक कराना जरूरी कर रखा है. सरकार (government) ने इसके लिए पहले 30 जून 2023 आखिरी तारीख तय की थी. इसके बाद से सरकार यह काम कराने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना वसूल रही है. इसका मतलब कि अगर आप पैन कार्ड (pan card) को आधार कार्ड (aadhaar card) से लिंक कराते हैं तो जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये देने पड़ रहे हैं.

सरकार (government) आकड़ों की मानें तो सरकार अकरीब 600 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल चुकी है. यह 31 जनवरी 2024 का डेटा है. अभी भी पैन कार्ड (pan card) से आधार कार्ड (aadhaar card) लिंक कराने का काम चल रहा है, जिसके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख निर्धारित की गई है. तय तारीख तक आपने यह काम नहीं करवाया तो फिर समस्याएं सामने आ सकती हैं. पैन कार्ड (pancard) को आधार कार्ड(aadhaar card) से लिंक करने का प्रोसेस आप नीचे समझ सकते हैं.

SMS से मिलेगी जानकारी

पैन को आधार कार्ड से लिंक स्टेटस जानने क लिए UIDPAN पर जाना होगा

इसके बाद 12 डिजिट आधार नंबर डालना होगा.

फिर 10 डिजिट पर्मानेंट अकाउंट नंबर पर जाए.

पैन कार्ड अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है तो Aadhaar… is already associated with PAN (number) in ITD database’ ये मैसेज आसानी से मिल सकेगा. अगर मैसेज नहीं मिला तो समझ लेना कि आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं हुआ है.

लिंक नहीं तो जुर्माना भरने का आसान प्रोसेस

इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाना होगा. इसके

इसके बाद क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करने की जरूरत होगी.

फिर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा.

फिर पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा.

इसके बाद ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें रखने पर क्लिस करने की जरूरत होगी.

फिर अपना पैन और ओटीपी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करने की जरूरत होगी.

बाद में ओटीपी सत्यापन के बाद, ई-पे टैक्स पेज पर पुनः निर्देशित करने का काम किया जाएगा.

आयकर टाइल पर आगे बढ़ें पर क्लिक करने होगा.

इसके साथ ही आकलन वर्ष और भुगतान का प्रकार अन्य रसीदें (500) चुनें और जारी रखें पर क्लिक करना होगा.

फिर आराम से चालान जनरेट होगा. इसके बाद अगली स्क्रीन पर, आपको भुगतान का तरीका चुनना होगा। आपको बैंक की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित करने का काम किया जाएगा.