नोएडा बन गया टैक्स फ्री, जानें सरकार के इस फैसले का मतलब और कहां मिलेगी छूट

Noida Tax Free: हाल में सामने आई खबरों में बताया जा रहा है कि दिल्ली से सटे नोएडा अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गया है, जिससे किसी को भी यहां टैक्स नहीं भरना होगा। हालांकि इसमें एक बड़ा पेंच है, आप के लिए जानने वाली बात यह है कि ये नियम किस तरह लागू हो रहा है। क्या ये सच में हर एक नागरिक, व्यवसायी या कंपनी पर लागू होता है। इस टैक्स छूट का दायरा कितने तक है।

अगर आप नोएडा में रहते हैं, तो परेशान मत हो क्योंकि टैक्स फ्री असली मतलब कुछ और ही है। जिससे आप गलतफहमी मत पालें नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। नोएडा में टैक्स फ्री की चर्चा हर कोई कर रहा है। नोएडा को टैक्स फ्री घोषित होने से इसका मतबल लोग गलत निकाल रहे है।

यहां पर हर निवासी या कारोबार करने वाले को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है बल्कि नोएडा अथॉरिटी यानी की कुछ आय स्रोतों के लिए केंद्र सरकार द्वारा टैक्स छूट दी गई है। जिसमें रहने वाले नागरिकों, रेजिडेंट्स, कारोबारियों या कंपनियों को अपनी कमाई पर देश के चल रहे नियमानुसार टैक्स देनदारी होगी।

इन कमाई पर मिल रही टैक्स छूट

रिपोर्ट में सामने आई जानकारी के अनुसार नोएडा अथॉरिटी टैक्स छूट का नियम सबपर लागू नहीं है। जिससे केवल उसकी सार्वजनिक सेवाओं से होने वाली आय पर लागू होती है। जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों से प्राप्त रेंट, सरकारी अनुदान या सब्सिडी, और पब्लिक सेवा शुल्क जैसे स्रोत शामिल हैं। इस छूट का उद्देश्य अथॉरिटी को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। नोएडा अथॉरिटी का यह कदम सार्वजनिक हित में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है।

क्या पड़ेगा असर

नोएडा के रहने वाले आम निवासी के लिए ध्यान देने वाली बात तो यह है कि, जिनकी आय का स्रोत नौकरी, व्यापार या कोई और है, तो आप को कमाई के अनुसार देश के टैक्स कानूनों के तहत ही टैक्स देना होगा। इस बात को समझना है कि कारोबार करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों के लिए भी टैक्स छूट का बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में वैध टैक्स नियमों का पालन करना होगा। अगर आय पर टैक्स देनदारी बनती हैं, तो टैक्स रिटर्न भरने होगा।