NPS Account: यदि आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के निवेशक हैं और आपका खाता फ्रीज हो गया है, तो इसे दोबारा एक्टिवेट करना काफी आसान है। फ्रीज्ड अकाउंट का कारण आमतौर पर मिनिमम अंशदान (मिनिमम कंट्रीब्यूशन) नहीं करना होता है। इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
1. न्यूनतम राशि का योगदान करें:
फ्रीज्ड NPS खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए आपको न्यूनतम राशि जमा करनी होगी।
टियर-I खाते के लिए वार्षिक न्यूनतम योगदान ₹1,000 होना चाहिए।
टियर-II खाते में कोई विशेष न्यूनतम योगदान नहीं है, लेकिन आपको खाते में कुछ राशि डालनी होगी।
2. पेनल्टी का भुगतान करें:
खाते को सक्रिय करने के लिए पेनल्टी चार्ज भी देना होगा। यह पेनल्टी राशि पीओपी (POP) द्वारा निर्धारित की जाती है, जो ₹100 से लेकर ₹500 तक हो सकती है।
3. ऑनलाइन योगदान करें:
ऑनलाइन प्रक्रिया: आप NPS की आधिकारिक वेबसाइट NPS CRA पर जाकर लॉगिन करें।
अपना PRAN (Permanent Retirement Account Number) और पासवर्ड दर्ज करें।
‘Transact Online’ के तहत ‘Contribution’ ऑप्शन में जाकर, न्यूनतम राशि और पेनल्टी जमा करें।
4. NPS केंद्र (POP) के माध्यम से योगदान:
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी NPS प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) पर जाकर भी न्यूनतम राशि और पेनल्टी का भुगतान कर सकते हैं।
5. ऑनलाइन पोर्टल से स्टेटस चेक करें:
योगदान करने के बाद अपने खाते का स्टेटस ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि खाता फिर से एक्टिवेट हो गया है।
यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका NPS खाता पुनः सक्रिय हो जाएगा, और आप सामान्य रूप से इसमें निवेश जारी रख सकते हैं।