NPS Withdrawal: रिटायर होने से पहले और बाद में NPS से कैसे निकाला जा सकता है पैसा, जानें प्रोसेस

NPS Account Withdraw Money: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जो रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। वैसे कई बार लोग जरूरत पड़ने पर रिटायरमेंट से पहले पैसा निकाल लेते हैं और कई लोग रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे निकाल लेते हैं। चलिए यहां जानते हैं कि साल 2025 में NPS से कितना पैसा निकाल सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है। इस योजना में कुछ पैसे हर महीने जमा करते हैं और रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम और महीने में पेंशन मिलती है। इस स्कीम को देख-रेख पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा की जाती है। इस स्कीम में दो तरह के अकाउंट होते हैं।

पहला टियर-1 है, जो कि एक मुख्य आकउंट है, जिसमें पैसा निकालने के सख्त नियम हैं।
दूसरा टियर-2 है, जो कि एक ऑप्शनल अकाउंट है, जिसमें पैसा निकालना आसान है, लेकिन टैक्स का फायदा नहीं मिलता है।

वैसे यहां टियर-1 में पैसा निकालने के नियम के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह मुख्य अकाउंट होता है और इसके नियम बहुत जरूरी हैं।

आंशिक पैसा निकालने के नियम

NPS खाते से तभी पैसा निकाला जा सकता है जब खाता कम से कम तीन साल पुराना हो। इसमें आप सिर्फ अपनी जमा की गई रकम यानि 25 फीसदी निकाल सकते हैं। कर्मचारियों को यह सुविधा पूरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा तीन बार ही मिलती है। इसमें से पैसा तभी निकाला जा सकता है जब कुछ खास कारण हों। जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी, स्वयं या जीवनसाथी के साथ घर खरीदने या बनवाने के लिए पैसे की जरूरत हो। इसके आलावा गंभीर बीमारियों का इलाज, दिव्यांगता या दुर्घटना संबंधी खर्च और कौशल विकास या स्वरोजगार शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है।

NPS खाते से अधिकतम 25 फीसदी रकम ही निकाली जा सकती है। जैसे अगर आपने NPS में कुल 4 लाख रुपये खुद जमा किए हैं तो सिर्फ एक बार में 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। ऐसा सिर्फ तीन बार ही किया जा सकता है।

किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत?

पाया निकालने के लिए NPS निकासी/एग्जिट फॉर्म, पहचान/पते का प्रमाण, बैंक अकाउंट का प्रमाण और पीआरएएन कार्ड की कॉपी की जरूरत होगी। अब ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए सेल्फ-डिक्लेरेशन नहीं काम आएगा। इसमें सभी दस्तावेजों को अपलोड करना जरूरी है।

ऑनलाइन पैसा निकालने का तरीका

एनपीएस CRA वेबसाइट पर जाकर PRAN नंबर व पासवर्ड से लॉगिन करें।
इसके बाद Transact Online टैब में जाकर Withdrawal का ऑप्शन चुनें।
फिर किस तरह से पैसा निकालना वि चुने,जैसे- आंशिक, सुपरएनुएशन, प्रीमेच्योर आदि को अपने हिसाब से चुनें।
इसके बाद फॉर्म भरें और पैन, आधार, बैंक डीटेल्स, नॉमिनी जैसी जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करें।
इसके बाद फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करें। अगर ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म नोडल ऑफिस/POP में जमा कर दें।
इसके बाद 3 दिन के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाएगा।

समय से पहले निकासी करना

अगर आप 60 साल से पहले नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पूरी तरह पैसा निकालते हैं तो इसे समय से पहले निकासी कहा जाता है। NPS का मकसद रिटायरमेंट के बाद बचत करना है। हालांकि इसको लेकर नियम बहुत सख्त हैं। अगर आपको निकासी करनी है तो NPS खाता कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। आप कुल कॉर्पस का सिर्फ 20 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। वहीं बाकी की 80 फीसदी रकम से एक एन्युटी प्लान खरीद लेंगे, जिसकी वजह से रिटायरमेंट के बाद मासिक पेन्सिन मिलेगी।

वैसे आपका कुल कॉर्पस 2.5 लाख रुपये से कम है तो पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको eNPS NSDL पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और Premature Withdrawal ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद डिटेल और निकासी का कारण भरना होगा। इसके आलावा एन्युटी योजना की जानकारी देनी होगी। इसके बाद जनरेटेड फॉर्म को KYC दस्तावेज और एन्युटी से जुड़े डॉक्यूमेंट नोडल ऑफिस या POP में जमा करने होते हैं।

इसके बाद 20 फीसदी रकम आपके खाते में भेज दी जाएगी और बाकी 80 फीसदी रकम एन्युटी में निवेश कर दी जाती है। यह काम करीब 10 दिन में पूरी हो जाएगा। 20 फीसदी निकाली रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि एन्युटी से मिलने वाली पेंशन पर टैक्स लगता है।

रिटायरमेंट के समय निकासी करना

जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो आप अपने NPS कॉर्पस से सामान्य तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। वैसे आप चाहे तो 75 साल तक निवेश कर सकते हैं। वैसे निकासी का प्रोसेस 60 साल से शुरू हो जाता है। इसमें आप अपने कुल कॉर्पस का 60 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। वहीं बाकी का 40 फीसदी से एक एन्युटी प्लान खरीदना जरूरी होगा। इसमें आपको मासिक पेंशन मिलती है। अगर आपका कुल कॉर्पस 5 लाख रुपये से होता है तो एकमुश्त पूरा पैसा निकाला जा सकता है।

कैसे निकालें यह पैसा

इसके लिए आपको eNPS NSDL पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और Retirement या Superannuation का ऑप्टोन चुनना होगा। इसमें निकासी की रकम और एन्युटी प्लान की जानकारी देनी होगी। इसके बाद सिस्टम जनरेटेड फॉर्म के साथ आधार, पैन, कैंसिल चेक और एन्युटी से जुड़े डॉक्यूमेंट को नोडल ऑफिस या POP में जमा करना होगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्वीकार कर दिया जाएगा तो 60 फीसदी रकम आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी और बाकि 40 फीसदी एन्युटी में निवेश करनी होगी। इस काम में करीब 10 दिन का समय लगेगा। टैक्स के नियमों के अनुसार 60 एकमुश्त रकम पर टैक्स नहीं लगता है। वहीं एन्युटी से मिलने वाली पेंशन पर टैक्स लगेगा।