Income Tax Return: सभी लोग इस समय ITR फाइल कर रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो अभीतक 1.23 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है। इस साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, लेकिन रिटर्न जल्दी फाइल करने ज्यादा फायदेमंद होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख तक नहीं रुकना चाहिए। जिन लोगों की इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो उन्हें भी रिटर्न फाइल कर देना चाहिए।
इनकम टैक्स के नियम
इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, जिस व्यक्ति की इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा नहीं है उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नई टैक्स रिजीम के अनुसार एग्जेम्प्शन लिमिट सालाना 3 लाख रुपये है। वहीं कुछ स्थितियां होती है, जिनकी वजह से इनकम कम होने के वाबजूद भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग व्यक्ति को नोटिस भेजा सकता है। इसी के साथ रिटर्न फाइल न करने का कारण पूछ सकता है।
कम इनकम होने पर भी किन लोगों को भरना होगा रिटर्न
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं, जिनमें व्यक्ति को इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से कम होने पर टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आइए जानते हैं कब-
50 लाख रुपये से ज्यादा बैंक डिपॉजिट होने पर।
1 करोड़ रुपये से ज्यादा करेंट अकाउंट डिपॉजिट होने पर।
अगर सालाना टर्नओवर 60 लाख रुपये से ज्यादा हो।
अगर प्रोफेशनल इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है।
बिजली बिल का पेमेंट 1 लाख रुपये से ज्यादा करने पर।
टीडीएस/टीसीएस 25,000 रुपये से ज्यादा होने पर।
विदेश में किसी एसेट्स से इनकम।
विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने पर।
क्या कम इनकम होने पर फाइल किया जा सकता है रिटर्न
एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है तो भी वह इनकम रिटर्न फाइल कर सकता है। वैसे बता दें कि ITR फाइल करने के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है। ITR फाइल करने से लोन लेने में आसानी होती है। अगर कोई भी होम लोन, कार लोन लेने के लिए बैंक के पास आवदेन करता है तो ITR मांगा जा सकता है। इससे किसी व्यक्ति की इनकम का प्रूफ माना जाता है।
ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं रिटर्न
ITR फाइल करना काफी आसान होता जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा जगह से नहीं हो रही है तो वह खुद ही आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल करके रिटर्न फाइल कर सकता है। अब ITR ऑनलाइन भी फाइल किया जा सकता है। ऐसे में घर बैठे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नौकरी करने वालों को फॉर्म 16 भरना होता है।