नई दिल्लीः महिलाओं के उत्थान के लिए अब कई सरकार की स्कीम (government scheme) चल रही हैं जो आर्थिक व सामाजिक उन्नति में कारगर साबित हो रही हैं. आज हम महिलाओं को महिला पेंशन योजना (Mahila Pension Yojana) के बारे में बताने जा रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है. अगर आपके भी पति का निधन हो चुका है तो इस योजना का फायदा प्राप्त कर सकते हैं.
इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत होगी. कई बार देखने को मिलता है कि आवेदन की जानकारी के अभाव में बिचौलिए के पास चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब बेवजह भागने के बजाए सीधे आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ शुरू हो जाएगा, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है. स्कीम से जरूरी बातें नीचे जान लें.
जानिए कैसे करें अप्लाई?
जानकर खुशी होगी कि निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन करने का काम किया जा सकता है. यह जनसेवा केंद्र, स्वयं के मोबाइल फोन से भी किया जा सकता है. फॉर्म भरकर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करने का काम कर सकते हैं.
इसके साथ ही ऑनलाइन व घर बैठे आवेदन वेबसाइट sspy-up. gov.in पर जाकर यह काम करना होगा, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है. आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी कागजों की जरूरत पड़ेगी.
आवेदन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
आवेदन करने के लिए महिला के पति का मृत्यु सर्टिफिकेट होना चाहिए. कम से कम उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी जरूरी है. इसके लिए मैक्सिमम कोई सीमा भी निर्धारित नहीं है.
इसके साथ ही आवेदक का आधार कार्ड व उससे लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए.
इसके अलावा बैंक पास बुक, जो एनपीसीआई लिंक होनी जरूरी है. एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो भी होना चाहिए.
महिला के पास इनकम सर्टिफिकेट, इसमें परिवार की सभी स्रोत से आय सालाना दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
महिला को किसी अन्य योजना से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए. जैसे वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन आदि।
प्रत्येक तीन महीने में आवेदक के अकाउंट में पेंशन की राशि आती है. प्रति महीने 1,000 रुपये का फायदा मिलता है.