Income Tax: इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ अनोखे और कम जाने-पहचाने तरीके हैं जो न सिर्फ आपकी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी बेहतर बना सकते हैं। यहां 5 ऐसे खास तरीके बताए जा रहे हैं।
1. रेंट एग्रीमेंट के जरिए टैक्स बचाएं (HRA का पूरा लाभ लें)
अगर आप किराए पर रहते हैं और आपकी कंपनी HRA (House Rent Allowance) देती है, तो किराए की रसीद देकर आप HRA छूट का दावा कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप अपने माता-पिता के घर में रहते हैं, तो उनके साथ रेंट एग्रीमेंट बनाकर किराया भुगतान दिखाएं।
यह राशि आपके माता-पिता की इनकम में जुड़ जाएगी, लेकिन अगर वे टैक्स स्लैब के बाहर हैं, तो आप टैक्स बचा सकते हैं।
2. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करें
धारा 80CCD(1B) के तहत, आप NPS में ₹50,000 तक के अतिरिक्त निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
यह छूट 80C की सीमा से अलग है, यानी आप इसे 1.5 लाख की सीमा के ऊपर क्लेम कर सकते हैं।
3. एल्डरली पेरेंट्स के लिए मेडिकल खर्च पर छूट
अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं और आप उनके मेडिकल खर्च उठाते हैं, तो आप धारा 80D के तहत ₹50,000 तक की छूट ले सकते हैं।
अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उनके मेडिकल बिल पर यह छूट मिल सकती है।
4. एजुकेशन लोन पर ब्याज की छूट
धारा 80E के तहत, आप एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
यह छूट लोन के पहले 8 वर्षों तक लागू होती है और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
5. गिफ्ट्स का उपयोग करें
आप अपने परिवार के सदस्यों को टैक्स-फ्री गिफ्ट दे सकते हैं।
माता-पिता, पत्नी, या बच्चों के नाम पर पैसा ट्रांसफर कर उन्हें निवेश करने दें।
हालांकि, क्लबbing प्रावधान के तहत नियमों का पालन करना होगा
अतिरिक्त सुझाव:
सेकंड होम पर टैक्स बेनेफिट: अगर आपने दूसरा होम लोन लिया है, तो उसके ब्याज पर भी छूट मिलती है।
कैपिटल गेन में छूट: अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए 54EC बांड्स में निवेश करें।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): बेटियों के लिए इस योजना में निवेश कर आप कर-मुक्त ब्याज का लाभ उठा सकते हैं।
निष्कर्ष:
इन कम जाने-पहचाने तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं, बल्कि अपने पैसों का बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं। सही प्लानिंग और इन विकल्पों का समझदारी से इस्तेमाल करने पर आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं।