Railway News: सरकार ने बुधवार को लोकसभा में यह बताया कि रेल मंत्रालय सभी वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों पर ‘क्लर्केज’ फीस लगाता है। यह शुल्क उन टिकटों पर लिया जाता है, जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं और जिनकी यात्रा के लिए बुकिंग कंफर्म नहीं हुई होती। इसके अलावा, कैंसिलेशन फीस और अन्य स्रोतों से प्राप्त रेवेन्यू का उपयोग रेलवे के मेंटनेंस और ऑपरेशन से संबंधित कार्यों में किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

1. क्लर्केज फीस: यह वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों पर लगाई जाती है, जिसका उद्देश्य रेलवे को होने वाले प्रशासनिक खर्चों को कवर करना है।

2. रेवेन्यू का उपयोग: रेलवे द्वारा प्राप्त रेवेन्यू का इस्तेमाल रेल संचालन, रखरखाव और अन्य संबंधित कार्यों में किया जाता है।

3. कैंसिलेशन फीस: यदि कोई यात्री अपनी टिकट को रद्द करता है, तो उसके द्वारा दी गई कैंसिलेशन फीस को भी रेलवे के ऑपरेशन और मेंटनेंस कार्यों में लगाया जाता है।

यह पहल रेलवे के आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि यात्री सेवाएं बेहतर हो सकें और रेलवे नेटवर्क की मरम्मत तथा विस्तार हो सके।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर कैंसिलेशन शुल्क के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि रेल यात्री (टिकट कैंसिलेशन और किराया वापसी) नियम 2015 के अनुसार, यदि कोई यात्री IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से प्रतीक्षा सूची वाले टिकट को रद्द करता है, तो उस पर क्लर्केज फीस लगाई जाती है।

मुख्य बिंदु:

1. क्लर्केज फीस: यह शुल्क प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर रद्दीकरण के समय लिया जाता है।

2. IRCTC वेबसाइट: यदि यात्री टिकट रद्द करने के लिए IRCTC की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान यह शुल्क लागू होता है।

3. टिकट कैंसिलेशन नियम: ये नियम 2015 से लागू हैं और यात्रियों द्वारा किए गए रद्दीकरण के दौरान शुल्क की व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं।

यह कदम रेलवे के प्रशासनिक खर्चों को कवर करने के लिए लिया जाता है, ताकि रेलवे नेटवर्क की सेवाओं का सुचारु संचालन जारी रहे।

क्लर्केज फीस और टिकट कैंसिलेशन के नियमों के बारे में और जानकारी इस प्रकार है:

1. क्लर्केज फीस क्या है?

क्लर्केज फीस वह शुल्क है जो रेलवे द्वारा प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों के रद्द होने पर लिया जाता है। यह शुल्क टिकट रद्द करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने और रेलवे के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। यह शुल्क IRCTC वेबसाइट के माध्यम से टिकट रद्द करते वक्त लागू होता है।

2. टिकट कैंसिलेशन और किराया वापसी नियम 2015:

2015 में रेल यात्री (टिकट कैंसिलेशन और किराया वापसी) नियम बनाए गए थे। इनके तहत, यदि किसी यात्री ने प्रतीक्षा सूची में टिकट बुक किया था और वह टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, तो उसे कैंसिल करते समय क्लर्केज फीस का भुगतान करना होता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कैंसिलेशन प्रक्रिया सुचारु रूप से चले और रेलवे के प्रशासनिक कार्यों को नुकसान न हो।

3. क्लर्केज फीस की राशि:

क्लर्केज फीस की राशि टिकट के प्रकार और टिकट की स्थिति पर निर्भर करती है। आमतौर पर, यह फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन टिकट रद्द करने की प्रक्रिया में यह शुल्क जोड़ दिया जाता है।

4. IRCTC वेबसाइट के माध्यम से कैंसिलेशन:

रेलवे ने यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट रद्द करने की सुविधा दी है, जिससे उन्हें रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट रद्द करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वेबसाइट पर रद्दीकरण के साथ क्लर्केज फीस को भी जोड़ा जाता है।

5. शुल्क का उद्देश्य:

यह शुल्क रेलवे के प्रशासनिक खर्चों को कवर करने में मदद करता है।

रेलवे को टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन के प्रक्रिया में होने वाली लागत को पूरा करने में सहायता मिलती है।

रेवेन्यू जनरेशन का एक हिस्सा भी बनता है, जिसका इस्तेमाल रेलवे नेटवर्क के संचालन और मेंटनेंस में किया जाता है।

6. यात्रियों के लिए लाभ:

यह प्रक्रिया यात्री को एक आसान और तेज़ तरीका देती है, जिससे वह कहीं भी बैठकर अपनी यात्रा की योजना बना सकता है और जरूरत पड़ने पर टिकट रद्द कर सकता है।

ऑनलाइन रद्दीकरण से यात्रियों का समय बचता है, क्योंकि उन्हें स्टेशन पर जाकर रद्दीकरण की आवश्यकता नहीं होती।