नई दिल्लीः कई बार देखने को मिलता है कि ग्राहक शोरूम से या सेकेंड हैंड मॉडल बाइक और स्कूटर (Bike And Scooter) की खरीदारी कर अतिरिक्त पार्ट्स जुड़वा लेते हैं. अगर आप किसी मैकेनिक के यहां अपनी मर्जी से मोडिफिकेशन (modification)करा रहे हैं तो फिर अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. अगर आप नियमों को उल्लंघन करते हैं तो फिर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) आपका मोटा चालान काट देगी.

आपने स्कूटर और बाइक (Scooter And Bike) में अपनी मर्जी से मोडिफेशन (Modification) कराया तो पुलिस से बचकर रहे. ऐसे लोगों पर पुलिस की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन मानकर 25,000 रुपये का चालान किया जा सकता है. अब गाड़ी, बाइक्स और स्कूटर में उन्हीं पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनकी ARAI से परमिशन है. परमिशन लेने के बाद ही दूसरे पार्ट्स लगवा सकते हैं. इससे जुड़ी जरूरी बातें आप नीचे जान सकते हैं.

तेज साउंड वाले साइलेंसर पर कटेगा चालाना

मॉडर्न जमाने में आपने खूब देखा होगा कि युवा चालक अपनी बाइक्स के साइलेंसर को मॉडिफाई करा देते हैं, जिससे उसकी आवाज काफी ज्यादा हो जाती है. साइलेंस की आवाज इतनी अधिक हो जाती है कि बाइक राहगीरों को भी डिस्टर्व होना पड़ता है. आवाज भी पटाखों की तरह निकलती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

अगर आपने साइलेंसर मॉडिफाई कराया तो फिर चेकिंग के दौरान पुलिस तगड़ा जुर्माना डाल सकती है. भारी भरकम चालान काटा जा सकते हैं. वैसे भी जिन साइलेंस की आवाज पटाखों की तरह निकलती है, वह कमजोर दिल वालों के लिए काफी घातक मानी गई है. ऐसे साइलेंस का इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर भारी पड़ सकता है. आप इस बात का विशेष ध्यान रखें.

ऐसे नंबर प्लेट से रहे सावधान

कई बार गाड़ी और बाइक्स के पीछे बड़ी ही अजीब तरीके के फैंस नंबर प्लेट देखने को मिलती है. भौकाल दिखाने वाली नंबर प्लेट को कानूनी तौर पर गलत माना गया है. ऐसी नंबर प्लेट्स पर भारी चालान से निपटना होगा. ऐसी टशन वाली नंबर प्लेट को देखकर ट्रैफिक पुलिस आपका तगड़ा चालान काट सकती है. इसलिए हमेशा आरटीओ की तरफ से सर्टिफाइट नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करें. नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएंगे तो फिर आपका कहीं भी चालान नहीं काटा जाएगा.