ITR UPDATE: अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक आयकर रिटर्न फाइल दाखिल कर दिया था और अभी रिफंड नहीं मिला तो फिर यह विषय बहुत चिंता का है. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, आयकर आईटीआर दाखिल करने के बाद रिफंड कुल 4 से 5 सप्ताह के भीतर मिल जाता है. वैसे बड़ी संख्या में लोगों को रिफंड मिल चुका है, अभी बड़ी संख्या में बकयाा है. ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रिफंड में देरी होने की आखिर क्या वजह है.

अगर आपके रिफंड में देरी हो रही तो फिर क्या विकल्प हैं जिनकी सहायता से यह काम जल्द करा सकते हैं. इसकी क्या वजह हो सकती हैं, यह सब बखूबी जान सकते हैं, जिससे आपका सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. जीएमआर ग्रुप के एमएजी ऑडिटर सीए आदर्श झा ने बातचीत में बड़ी जानकारी साझा की है. उन्होंने क्या कुछ बताया यह सब नीचे जान सकते हैं.

Read More: आज ही खरीदें, 60km का माइलेज और दमदार फीचर्स वाला बाइक, Hero Xtreme 125R, जानिए डिटेल्स

Read More: Integrated Test Range (ITR) Recruitment 2024: इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में भरे जाएंगे खाली पद, अधिसूचना जारी, जानें डिटेल

आदर्श झा ने दी बड़ी जानकारी

आईटीआर फाइल दाखिल करने के बाद आपका रिफंड नहीं मिला तो फिर कुछ जरूरी बातों को समझना होगा. जीएमआर ग्रुप के एमएजी ऑडिटर सीए आदर्श झा ने कहा कि यदि करदाता ने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड ईवीसी के जरिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में हस्ताक्षरित आईटीआर-वी जमा करके अपने आईटीआर की सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं करने का किया गया तो फिर रिफंड मिलने में काफी लेटलतीफी हो सकती है.

इसके साथ ही ही करदाता को रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर रिटर्न ई-सत्यापित करने की जरूरत होगी. आगे उन्हों बताया कि आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग में देरी के चलते रिफंड में काफी देरी होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि अगर टैक्सपेयर्स ने अपने आईटीआर की ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो रिफंड में काफी देरी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा आईटीआर में विसंगतियां, जैसे कि आय में अंतर, बैंक अकाउंट में जानकारी में कुछ कमी, पैन विवरण में त्रुटि आदि भी रिफंड में देरी की वह बन सकता है.

बैंक खाते की गलत जानकारी से रिफंड में होगी देरी

आदर्श झा ने बताया कि 26एएस और एआईएस के साथ आय मैच न करना के चलते ही आपका रिफंड रुक जाता है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा बैंक खाते की गलत जानकारी देने के चलते भी रिफंड भी बीच में लटक जाता है. इस बीच उन्होंने कहा कि आयकर विभाग रिफंड जारी करने से पहले आयकर रिटर्न में विवरण सत्यापित करने के लिए एडवांस टूल का उपयोग भी किया जा सकता है, जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

आदर्श झा ने बताया कि अगर रिफंड आने में देरी हो रही तो सबसे पहले आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्थिति की जांच करना बहुत ही आवश्यक होगा, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी वाली है.

Latest News