SSY Scheme: हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब अगर कोई खाताधारक 18 साल की उम्र पार कर चुका है और उसने अभी तक खाता नहीं खुलवाया है या इसके लिए जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं।
तो ऐसे खाते बंद किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों का सुकन्या समृद्धि खाता नियमों के मुताबिक पूरा नहीं है, उनके खाते बंद किए जा सकते हैं। साथ ही, यह भी जरूरी है कि खाताधारक द्वारा जमा किए जाने वाले अंशदान की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी तरह की चूक होने पर खाते को बंद किया जा सकता है।
नियमों में हुए बदलावों के बारे में अधिक जानकारी और विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए आप अपने नजदीकी डाकघर या बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के नियमों में निम्नलिखित बदलाव किए हैं:
1. खाता संचालन: अगर खाताधारक ने खाता खोलने के समय से 18 साल की उम्र के बाद जरूरी दस्तावेज और अंशदान जमा नहीं कराया है, तो खाता बंद किया जा सकता है।
2. नियमित जमा: खाते को चालू रखने के लिए हर साल न्यूनतम अंशदान राशि जमा करना अनिवार्य है। यदि कोई वार्षिक अंशदान समय पर नहीं किया जाता है, तो खाते पर जुर्माना लगाया जा सकता है और अंततः खाता बंद किया जा सकता है।
3. आयु सीमा: 18 वर्ष की आयु के बाद, खाताधारक को सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा, अन्यथा खाता बंद किया जा सकता है।
4. दस्तावेज: सभी आवश्यक दस्तावेजों की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। यदि कोई दस्तावेज गुम है या अपडेट नहीं है, तो खाता बंद किया जा सकता है।
5. लाभ: खाता बंद होने की स्थिति में, खाताधारक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा राशि और ब्याज राशि प्राप्त होगी।
अधिक जानकारी के लिए, आप अपने नजदीकी डाकघर या बैंक से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको मौजूदा नियमों और शर्तों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके।