Ration Card Update: भारत में लोगों की आबादी का एक बड़ा वर्ग गरीबी श्रेणी से नीचे आता है. इन लोगों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की सुविधाएं चलाई जाती हैं, जिनका बड़े स्तर पर फायदा मिलता है. किसी भी गरीब परिवार के लिए उसकी पहली आवश्यकता राशन होती है, जिससे अपना पालन पोषण कर सके. अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं तो बनवा लें और किसी वजह से अपात्र होकर इसका फायदा उठा रहे तो सरेंडर कर दें.

सरकार की तरफ से अब अपात्रों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसका बड़े स्तर पर असर देखने को मिलेगा. राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा. सरकार ने राशन कार्ड कार्ड देने के लिए भी कुछ नियम व कायदे बनाए हैं. अगर आप इन नियम कायदों का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर दिक्कतों का साना करना पड़ेगा. क्या आपको पता है अब सरकार कैसे परिवारों को गेंहू, चावल और दाल का लाभ नहीं देगी. अगर नहीं पता तो आराम से जान सकते हैं, जिसके लिए आप ध्यान से आर्टिकल पढ़कर अपना कंफ्यूजन खत्म कर सकते हैं. 

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इन लोगों को नहीं मिलेगा गेंहू और चावल का फायदा

सरकार की तरफ से अब अपात्रों की छंटनी के लिए अभियान चला रखा है, जिनपर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है. अगर आपके पास चौपहिया वाहन है तो फिर बिल्कुल भी राशन कार्ड का ना रखे. सरकार ने चौपहिया वाहन मालिकों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं कर रखी है. इसके अलावा लिंटर की छत, घर में एसी और ट्रैक्टर भी है तो भी राशन कार्ड का सरेंडर कर दें.

सरकार ने अब चौपहिया वाहन मालिकों से आधार कार्ड का डेटा मांगा है, जिसकी सहायता से अपात्रों की पहचान की जा सकेगी. अगर आप अपात्रों की सूची में आते हैं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. जल्द ही अपात्रों की पहचान कर राशन कार्ड वाली लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा. इसके लिए जिला व उपखण्ड मुख्यालयों पर एनएफएसए में लंबित आवेदन का जल्द निस्तारण करने की मंजूरी भी दे दी है. यह कवायद शुरू हो गई है.

जानिए कैसे जुड़वाएं अपना नाम

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आप पात्रों की सूची में हैं और आपका नाम राशन कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर जल्द यह काम करवा सकते हैं. रसद विभाग के अधिकारी के मुताबिक, पहले चरण में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ अभियान के तहत 18 साल की उम्र तक बच्चे, विवाहिता के नाम जोड़ने व निकालने का काम किया जाएगा. पहले चरण के बाद दूसरे चरण की शुरुआत होगी. आवेदन में कमी पूर्ति 30 दिन में की जा सकती है. इसके साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने पर आवेदन निरस्त करने का काम किया जाएगा.

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