Post Office Savings Schemes: पोस्ट ऑफिस के पास ऐसी कई स्मॉल सेविंग स्कीम हैं जिनमें निवेश कर हर महीने इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम काफी पॉपुलर है। आपको बता दें इस स्कीम में मात्र 1हजार रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम में कुछ नियम व शर्तें तय की गई हैं। जिनका पालन करके आसानी से निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में खाता ओपन कराना बेहद ही आसान है। आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता ओपन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में देश का कोई भी वयस्क ओपन करा सकता है। इसके साथ में तीन लोग मिलकर ज्वाइंट खाता ओपन कर सकते हैं। यहीं नहीं नाबालिग भी इस स्कीम में खासा ओपन कर सकता हैं और निवेश कर सकते हैं। इसके साथ में अगर कोई शख्स विक्षिप्त दिमाग का है तो वह भी इस स्कीम में खाता ओपन करा सकता है।

कितना कर सकते हैं निवेश

अगर आप इस स्कीम में कम से कम 1 हजार रुपये से निवेश की शुरुआत करते हैं और 100 रुपये के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की मैक्जिमम लिमिट तय की गई है। एक सिंगल खाताधारक अधिकतम 9 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है। अगर खाता ज्वाउंट खाता है तो आप मैक्जिमम 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। अगर ज्वाइंट खाता है तो सभी को समान पैसा जमा करना होगा।

मिलने वाली ब्याज

आपको बता दें पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में सालाना 7.4 फीसदी की दर से ब्याज पेश किया जा रहा है। खाता ओपन होने की तारीख से एक महीने पूरा होने पर ब्याज का पेमेंट किया जाता है। मैच्योरिटी तक पैसा जमा होता रहता है। वहीं खाताधारक के जरिए मंथली ब्याज नहीं मिलता है तो ब्याज पर ब्याज भी नहीं प्राप्त होगा। इसके साथ में जमाकर्ता की तरफ से कोई शख्स एक्स्ट्रा पैसा जमा करता है तो ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे।

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मैच्योरिटी अवधि कितनी है?

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम खाते के तहत पासबुक के साथ तय एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके खाता ओपन करने की तारीख से 5 साल पूरा होने पर  खाता क्लोज हो सकता है। अगर खाताधारक की मौत मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो खाता क्लोज कर दिया जाता है। वहीं ब्याज का पेमेंट बीते कुछ महीने तक किया जाता है। इसमें रिफंड की गई रकम भी शामिल हैं।

वहीं आप जमा पैसे की तारीख से 1 साल खत्म होने से पहले कोई भी जमा रकम वापस नहीं निकाल सकते हैं। अगर खाता या फिर खाते की ओपनिंग की तारीख से 1 साल से बाद और 3 साल से पहले क्लोज कर दिया जाता है। मूलधन से 2 फीसदी के बराबर कटौती की जाएगी और बैलेंस की रकम का पेमेंट किया जाएगा।

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