PF Account Rule: अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। ईपीएफओ के द्वारा लोगों को राहत मिली है ऐसे में कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक की एडवांस रकम निकाल सकते हैं ऐसे में पहले ये लिमिट 50 हजार रुपये थी। अब इस रकम को दोगुना कर दिया गया है। ऐसे में पीएफ फॉर्म 31 के तहत लाभ उठा सकते हैं।
वहीं कर्मचारी और उनके परिवार के मेडिकल खर्चों के लिए आंशिक रुप से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें एक महीने या फिर उससे ज्यादा समय तक हॉस्पिटल में एडमिट, ऑपरेशन, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज की सुविधा मिलेगी। अगर कर्मचारी के पीएफ खाते में पैसा है तो वह 1 लाख रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं। अगर खाते में काफी कम पैसा है तो इस खाते के आधार पर पैसा निकाला जा सकता है।’
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जानें पैसा निकालने का प्रोसेस
ईपीएफओ के फॉर्म 31 शादी, घर बनाने या फिर खरीदने और मेडिकल के खर्चों जैसे आवश्यकताओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। वहीं पैसा निकालने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता और डॉक्टर से अप्रूव दस्तावेज होते हैं जो कि सभी खर्चों की पुष्टि करता है।
ईपीएफओ की इस सुविधा का उठाए लाभ
आपको बता दें ईपीएफओ के द्वारा यूएएन की भी सुविधा दी जा रही है। इससे कर्मचारी अब सीधे ऑनलाइन तरीके से क्लेम कर पाएंगे। इसके लिए यूएएन को आधार और बैंक खाते से लिंक कराना काफी जरुरी होगा। आप पोर्टल के द्वारा लॉगिन करना और ओटीपी का वेरिफिकेशन कर आसानी से क्लेम कर सकते हैं।
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ये नियम भी हैें जरुरी
आपको बता दें ईपीएफओ के दूसरे नियमों के तहत काफी दूसरे तरीकों से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि पैरा 68बी के तहत घर खरीदने या फिर होम लोन अदा करने के लिए पैसा निकाला जा सकता है। पैरा 68के बच्चों की शादी या फिर हायर एजुकेशन के लिए भी है पैरा 68एन का उपयोग विकलांग लोगों के लिए मेडिकल इस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। इस हाल में रिटायरमेंट आने से पहले पैसा निकाले जा सकते हैं।