Pm awas Yojana: हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत एक नई सुविधा के बारे में जानकारी आई है। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को दो अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। पक्का घर बनाने के लिए लाभार्थियों को 1.60 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराना है, और इसमें अलग-अलग राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान रहता है। इन योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवार लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस वित्तीय सहायता का उपयोग घर बनाने या पुराने घर की मरम्मत करने के लिए किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य देश के हर गरीब और बेघर परिवार को 2024 तक अपना खुद का पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लाभार्थियों को घर बनाने, खरीदने या पुराने घर को सुधारने के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता दी जाती है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ:
1. वित्तीय सहायता:
ग्रामीण इलाकों में पक्का घर बनाने के लिए 1.20 से 1.60 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है।
शहरी क्षेत्रों में ब्याज सब्सिडी का लाभ लिया जा सकता है, जिसमें 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी मिलती है।
2. दो श्रेणियाँ:
PMAY-ग्रामीण: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
PMAY-शहरी: शहरी क्षेत्रों में EWS, LIG, और MIG परिवारों के लिए ब्याज सब्सिडी का लाभ उपलब्ध है।
3. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS):
इस योजना के तहत होम लोन पर ब्याज दरों में सब्सिडी दी जाती है, जिससे लाभार्थियों की EMI में कमी आती है। यह सुविधा EWS, LIG, और MIG वर्गों के लिए उपलब्ध है।
योजना का लाभ कैसे लें:
आवेदन करने के लिए लाभार्थी को अपने क्षेत्र के जन सेवा केंद्र (CSC) या आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होता है।
आवेदकों को अपनी आय, पहचान, और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं।
लाभार्थियों का चयन:
सरकार PMAY के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर करती है। इस सूची में शामिल नाम ही इस योजना के लिए पात्र होते हैं।
अन्य लाभ:
सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए दो अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा, जिसमें अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी।