अगर आप भी समय से अपना income टैक्स भरते हो और उसके बाद भी आपका ITR processing नहीं हुआ है तो ये खबर आपके लिए ही है । आपको बता दें कि 31 जुलाई तक ITR भरने की तारीख तय थी और अगर आपने तय समय से पहले अपना ITR भर लिया है और उसके बाद भी आपका ITR processing नहीं हुआ है, तो यहाँ अटक गया है आपका पैसा । 

हालांकि, अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना होगा।  ऐसा न करने पर आपका ITR रद्द हो सकता है. ऐसे में आपको कोई रिफंड (Income Tax Refund) भी नहीं मिलेगा। 

इतना समय लगता है ITR processing में 

आमतौर पर ITR processing में income टैक्स department को 15 दिन से लेकर 45 दिन तक का समय लगता है । हालांकि अगर नियम की बात की जाए तो तय सीमा 9 महीने रखी गई है । लेकिन अगर उसके बाद भी ITR processing नहीं हुआ है तो हो सकता है कि डिपार्ट्मन्ट आपके return की जांच करे। 

कई चीजें ITR प्रोसेसिंग में देरी का कारण बन सकती हैं. इसमें आपने कौन सा फॉर्म चुना है, आपकी रिटर्न कितनी है, आपने कितनी कटौती या छूट का दावा किया है और क्या ये पहले से ही फॉर्म 16 में शामिल हैं, जैसी बातें शामिल हैं. इनमें से सबसे बड़ा कारण गलत फॉर्म का इस्तेमाल करना भी है। 

अगर हो रही है देरी तो ये कर सकते हैं आप 

अगर आपको ITR processing में देरी हो रही है तो आप रिफ़ंड के स्टैटस को online भी चेक कर सकते हैं । इसके लिए आपको income tax department के ई फाइलिंग पोर्टल  पर जाना होगा । 

 

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