Income Tax:बजट 2024 में इनकम टैक्स फाइल करने को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. नए टैक्स सिस्टम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा दी गई है. जिसकी वजह से अब नए टैक्स सिस्टम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन या 80C का दायरा 75000 रुपये हो गया है. भारत में टैक्सपेयर अपना इनकम टैक्स पुराने टैक्स सिस्टम या नए टैक्स सिस्टम के जरिए फाइल कर सकते हैं. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नए टैक्स सिस्टम के जरिए ITR फाइल करें.

इस वजह से नए टैक्स सिस्टम यानी नई टैक्स प्रणाली को डिफॉल्ट कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद कोई टैक्स सिस्टम नहीं चुनते हैं तो आपको नए टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स देना होगा. बिजनेस के जरिए इनकम कमाने वाले टैक्सपेयर अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही दो टैक्स सिस्टम के बीच स्विच कर सकते हैं.

लेकिन सैलरी पर काम करने वाले यानी वेतनभोगी लोग हर साल अपना सिस्टम बदल सकते हैं. जिन करदाताओं की आय गैर-व्यावसायिक है, उन्हें भी हर साल कर व्यवस्था बदलने का मौका दिया जाता है।

टैक्स व्यवस्था कैसे बदलें

अगर आप नई कर व्यवस्था से पुरानी कर व्यवस्था में जाना चाहते हैं या पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में जाना चाहते हैं, तो फॉर्म 10IE भरना होगा। यह कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए एक आवेदन है। धारा 139(1) के तहत, आप यह फॉर्म ITR दाखिल करने की नियत तिथि पर या उससे पहले भर सकते हैं। यानी फॉर्म 10IE दाखिल करने की अंतिम तिथि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि के समान ही है। इस फॉर्म के माध्यम से करदाता आयकर विभाग को अपनी पसंदीदा कर व्यवस्था के बारे में सूचित कर सकते हैं।

फॉर्म 10IE कैसे भरें

चरण 1. सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और फिर लॉग इन करें।

चरण 2. इसके बाद ई-फाइल के विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3. फिर आपको आयकर फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4. नीचे स्क्रॉल करने पर आपको फॉर्म 10IE का ऑप्शन मिलेगा।

स्टेप 5. अब इस फॉर्म के साइड में मौजूद File now ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. इसके बाद फॉर्म 101E खुल जाएगा और फिर Let’s get started पर क्लिक करें।

स्टेप 7. फिर आपको असेसिंग ऑफिसर की जानकारी दिखाई जाएगी, यहां आपको Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

स्टेप 8. इसके बाद आपको बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई के ऑप्शन के सामने Yes पर क्लिक करना है।

स्टेप 9. फिर For में सभी डिक्लेरेशन के बाद वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार नंबर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड में से किसी एक को चुनें।

स्टेप 10. आखिर में अपने मोबाइल पर आए OTP कोड को डालें। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको मैसेज मिलेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है।

Latest News