EPFO: जैसे-जैसे रिटायरमेंट नजदीक आता है लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए पीएफ खाते की शुरुआत हुई है। हर संगठित कर्मचारी की सैलरी से पीएफ कटता हैं तो उन कर्मचारियों के 58 साल होने पर पेंशन का लाभ मिलने लगेगा।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईपीएफओ के द्वारा पीएफ खाताधारको को दूसरे तरीके से भी पेंशन का लाभ दिया जाता है। अधिकतर लोग जो भी ईपीएफ के सदस्या हैं वह इस बात को नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि किस प्रकार पीएफ खाते में जमा पैसों से आपका परिवार सेफ रहता है।
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जानें कहां मिलेगी पेंशन
अगर आपका पीएफ खाता हैं तो आपके खाते में सैलरी से हर महीने 12 फीसदी पैसा पीएफ खाते में जमा हो जाता है इसके साथ कंपनी के द्वारा भी योगदान किया जाता है। कंपनी के द्वारा जो भी योगदान किया जाता है उससे 8.67 फीसदी जमा होता है। बाकी 3.33 फीसदी भाग पीएफ में जमा होता है। 58 साल की आयु में और 10 साल की नौकरी करने के बाद आपको ईपीएस खाते में जमा पैसे से पेंशन प्राप्त होती है।
किस प्रकार से मिलती है पेंशन
अगर किसी कर्मचारी के द्वारा 10 साल नौकरी की गई है तो उसकी आयु 58 साल हो गई हैं तो पेंशन का अधिकारी है। कर्मचारी के द्वारा अपनी पेंशन को 2 सालों तक रोका जा सकता है। इसके बाद कर्मचारियों को 4 फीसदी से ज्यादा दर पर पेंशन प्राप्त होती है। ये सामान्य पेंशन की कैटेगरी में आता है।
वहीं ईपीएस के तहत अर्ली पेंशन इसका अर्थ है कि रिटायरमेंट से पहले पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कर्मचारी चाहें तो 58 साल की आयु से पहले भी पेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि कर्मचारी पेंशन के लिए तभी आवेदन कर सकता है जब उसकी आयु 50 साल से ज्यादा हो जाए। इसके साथ में ध्यान में रखें कि अर्ली पेंशन में कर्मचारियों को सालाना 4 फीसदी की दर से कम ब्याज प्राप्त होगा।
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अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसके जीवन साथी की मौत उससे पहले हो जाती है तो इस हाल में कर्मचारियों के बच्चों को 25 साल की आयु तक पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी जीवनसाथी को विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। अगर जीवनसाथी नहीं और बच्चे भी नहीं है तो पेंशन का लाभ नॉमिनी को मिलेगा।
इसके अलावा अगर कर्मचारी काम के समय विकलांग हो जाता है तो उसको पेंशन प्राप्त होने लगती है। ऐसे में 10 साल काम करने और न ही 58 साल की आयु का नियम व शर्त नहीं लागू होगा। अगर कर्मचारियों के द्वारा 2 साल तक ईपीएस का कंट्रीब्यूशन दिया गया है। तो इस सुविधा का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।