Ration Card: अगर आप राशन कार्डधारक हैं ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें देश के काफी सारे राज्यों में फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है। इस मामले को लेकर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों के नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को निर्देश किए गए हैं। आपको बता दें इससे पहले बंगाल राज्य में राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा था। लेकिन अब दिल्ली में भी फर्जी राशन कार्ड पर शिकंजा कसा जा रहा है।

राजधानी दिल्ली में खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा 40 हजार फर्जी राशन कार्ड धारकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बता दें दिवाली से पहले भी फर्जी राशन कार्डधारकों के लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की जा चुकी है।

दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वार फर्जी राशन कार्ड को रद्द करने के प्रोसेस के तहत 40 हजार लोगों के राशन कार्ड को रद्द किया है। अब इन राशन कार्ड धारकों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें देश में जुलाई 2021 से राशन कार्ड की दुकानों पर ईपास सिस्टम लागू किया गया था। ईपास सिस्टम के लागू होने के बाद फर्जी राशन प्राप्त करने वालों की पहचान हो जाती है। इसके साथ उनका भी राशन कार्ड रद्द किया जा रहा जिनके द्वारा 3 सालों से राशन नहीं लिया गया है।

फर्जी राशन कार्ड हो रहे रद्द

केंद्र सरकार के द्वारा उपभोक्ता एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा बीते दिनों राज्य को फर्जी राशन कार्ड धारकों पर शिकंजा कसा जा रहा था। दिल्ली में 40 हजार राशन कार्ड को रद्द करना इसी को कहा जा रहा है। दिल्ली में रद्द हुए राशन कार्ड के स्थान पर सरकार नए राशन कार्ड बनाएगी। जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है।
आपको बता दें बीते दिनों सरकार ने कहा था कि फर्जी राशन कार्ड धारकों को फौरन रद्द किया जाएगा। सरकार ने अपने निर्देश में ये भी कहा कि 17 जुलाई 2019 के बाद इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी आयोग्य राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

जानकारी के लिए बता दें दिल्ली में मौजूदा समय में 20 लाख राशन कार्ड हैं। इस राशन कार्ड पर केंद्र सरकार करीब 75 लाख लोगों को राशन देती है। इसको लेकर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन कहते हैं कि जिन लोगों के राशन कार्ड बने हैं वह अपना राशन जरुर लें। हुसैन के अनुसार बहराल लोगों का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। जिनके द्वारा बीते 3 सालों से राशन का लाभ नहीं उठाया गया है।

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