EPFO UPDATE: सरकार की ओर से पीएफ कर्मचारियों के लिए अब एक नहीं बल्कि शानदर स्कीम चलाई जा रही हैं, जिनका लोगों को बड़े स्तर पर लाभ देखने को मिल रहा है. अगर आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति पीएफ कर्मचारी है तो फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, जो किसी सुनहरे ऑफर की तरह है. ईपीएफओ ने अब पीएफ कर्मचारियों के लिए एक ऐसे नियम का बदलाव किया है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है.

ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार, अब पीएफ कर्मचारी आराम से एक लाख रुपये तक की राशि निकालने का काम कर सकते हैं, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है. इससे आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. ईपीएफओ ने अब मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग उद्देश्यक के चलते यह काम करवा सकते हैं, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है.

क्लेम के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा भी प्रदान की जा रीह है. इस सुविधा का लाभ करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोग आआरम से उठा सकते हैं. क्लेम करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. क्लेम से संबंधित चीजें नीचे आराम से जान सकते हैं.

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फटाफट जानिए कौन कर सकता क्लेम?

ईफीएफओ की तरफ से आपातकालीन में फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी. उस समय सिर्फ बीमारी के समय ही पैसा निकालने का काम कर सकते थे. ईपीएफओ की तरफ से अब इसका दायरा काफी बढ़ दिया है. बीमारी, एजुकेशन, शादी, घर और मकान खरीदने के लिए यह काम कर सकते हैं.

वहीं, परिवार में किसी भाई और बहन की शादी होने जा रही है तो आराम से एडवांस पैसा निकालने का काम कर सकते हैं, जिसके लिए जरूरी बातों को ध्यान रखना होगा. इससे पीएफ कर्मचारियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

जानिए कितने रुपये तक निकालें फंड

पीएफ कर्मचारी ईपीएफ खाते से एडवांस फंड के रूप में 1 लाख रुपये तक निकालने का काम कर सकते हैं, जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. कुछ दिन पहले फंड निकालने की सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब एक लाख रुपये कर दिया गया है.

एडवांस फंड निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्‍यूटर के माध्यम से यह काम कर सकते हैं. इसके साथ ही अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है. कर्मचारियों को इसके लिए KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी, बैंक खाते से संबंधित जानकारी देनी होगी, जिससे आपका फंडा कुछ दिन बाद ही आ जाएगा.

फटाफट जानिए पैसा निकालने का पूरा प्रोसेस

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पैसा निकालने के लिए आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

UAN और पासवर्ड का उपयोग करके EPFO पोर्टल पर लॉग इन करने की जरूरत होगी.

ऑनलाइन सर्विसेज पर जाने की जरूरत होगी.

इसके बाद ‘क्लेम’ सेक्शन को चुनने की जरूरत होगी.

फिर बैंक अकाउंट वैरिफाई करेंना होगा, जिसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करने की आवश्यकता है.

यहां आराम से नया पेज खुल जाएगा.

पीएफ एडवांस फॉर्म 31 चुनने की जरूरत होगी.

पीएफ अकाउंट सलेक्‍ट करना अनिवार्य होगा.

पैसा निकालने का कारण और कितनी रकम लेने होगी, यह जानकारी दर्ज करनी होगी.

इसके बाद चेक या पासबुक की स्‍कैन कॉपी अपलोड करने की जरूरत होगी.

पीएफ कर्मचारी को कंसेंट देना होगा और इसे आधार से वेरिफाई करने की आवश्यकता होगी.

इसके बाद आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा.

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