ITR Filing: अगर आप इनकम टैक्स पेयर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें सभी इनकम टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की थी। ऐसे में इस समय काफी सारे टैक्सपेयर्स अपना रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड आना आम बात है। इसके लिए इनकम टैक्स पेयर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर रिफंड देरी से हो तो इसका कारण क्या हो सकता है। जानते हैं आप किस प्रकार से अपने अधितकारों का उपयोग करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

जीएमआर ग्रुप के एमएजी ऑडिटर सीए आदर्श झा के द्वारा बताया गया है कि सभी टैक्स पेयर्स ईवीसी के जरिए ये फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी में साइन्ड आईटीआर वी जमा करके अपने आईटीआर के वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं किया है। ऐसे में रिफंड के प्रोसेस में देरी भी हो सकती है। इसमें रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 दिनों के अंदर कोई वेरिफाई करना होगा।

रिफंड में क्या होगी देरी

ITR फाइल करने में प्रोसेसिंग में देरी का कारण रिफंड में देरी हो सकती है। इसके बारे में उन्होने कहा कि टैक्सपेयर्स ने अपने ITR की वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया है। ऐसे में रिफंड में देरी भी हो सकती है। ITR में होगी गलतियां जैसे कि इनकम टैक्स में फर्क, बैंक खाते की गलत डिटेल, पैन कार्ड की गलत डिटेल आदि रिफंड देरी से आने का कारण हो सकती है।

वहीं 26एएस और एआईएस के साथ में बैंक खाते की गलत डिटेल, इनकम मैच न करना, पैन कार्ड की गलत डिटेल रिफंड में देरी कारण हो सकती है। इसके साथ में कहा गया कि आज के समय इनकम टैक्स विभाग रिफंड जारी करन से पहले ITR में सारी डिटेल को वैरिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा टूल्स का इस्तेमाल करता है।

इनकम टैक्स पोर्टल पर चेक करें स्टेट्स

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड में देरी हो रही है तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर स्टेट्स की जांच करना चाहिए। इससे आपको प्रोसेसिंग के मौजूदा चरण और किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।

इसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि यदि देरी काफी ज्यादा हैं तो कंप्लेन कर सकते हैं या फिर अपडेट के लिए सीपीसी हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि बैंक खाते की गलत मिलान की वजह से रिफंड फेल होता है तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल में बैंक की डिटेल आदि को अपडेट करें और टैक्स रिफंड जारी करने का अनुरोध करें।

रिफंड के लिए कैसे करें अनुरोध

सबसे पहले आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। इसके बाद सर्विस टैब पर नया वेबपेज ओपन होगा। जहां पर रिफंड रिइश्यू रिक्वेस्ट का विकल्प मिलेगा। इसके बाद आईटीआर का चुनाव करना इसके लिए रिफंड फिर से जारी करना चाहते हैं। इसके बाद बैंक खाते का चुनाव करना है इसमें रिफंड पाना चाहते हैं तो यदि आपका बैंक खाता वेरिफाई नहीं हुआ है तो सबसे पहले इसको वेरिफाई करना है। वेरिफिकेशन होने के बाद आधार ओटीपी, ईवीसी या फिर डीएससी का चुनाव करें।

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