नई दिल्लीः गांव, कस्बों और शहरों में आपने देखा होगा कि सोना विक्रेताओं के शोरूम मिल जाते हैं. अधिकतर जगह इन शोरूम को सुनार की दुकान भी कहते हैं. आप भी अगर सोना (Gold) के विक्रेता बनने का प्लान बना रहे हैं तो शोरूम खोलने से पहले कुछ जरूरी बातों को जानना होगा. क्या आपको पता है कि सोना बेचने पर टैक्स (Gold Tax) भी देना पड़ता है. यह बात सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन बात सौ फीसदी सच है.

सोने की बिक्री (Gold sell) पर 23 जुलाई 2024 को टैक्स के नियमों (Tax Rule) में कुछ बड़े बदलाव किए गए थे. चाहे फिजिकल सोना हो या फिर पेपर गोल्ड या डिजिटल गोल्ड, हर तरह के सोने की सेल पर टैक्स भरना पड़ता है. ऐसी स्थिति में सोना बिक्री करने पर कितना टैक्स भरना पड़ेगा, यह सब आसानी से नीचे जान सकते हैं, जहां आपका सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा.

फिजिकल गोल्ड पर देना पड़ेगा कितना टैक्स?

पहले तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि फिजिकल गोल्ड (Gold) किसे कहते हैं. दरअसल सोने (Gold) की कोई ज्वैलरी, जैसे बिस्कुट, कॉइन आदि फिजिकल गोल्ड (Gold) में आता है. अगर इसकी बिक्री करते हैं तो इस पर LTCG और STCG टैक्स देने की जरूरत होगी. अगर आप सोना (Gold) खरीदने के बाद दो वर्ष के भीतर बिक्री करते हैं तो इस पर 20 प्रतिशत STCG भरने की जरूरत होगी.

पहले यह 15 प्रतिशत रहता था. इसके साथ ही 23 जुलाई को पेश किए पूर्ण बजट में इसमें बढ़ोतरी कर 20 फीसदी कर दिया गया था. अब इस पर 4 प्रतिशत सेस(Cess) भी लगाया जाता है. इस तरह कुल 20.8 फीसदी टैक्स भरना पड़ता है.

जानिए कैसे होगा कैलकुलेट?

किसी वजह से खरीदारी किए गए सोने के दो वर्ष के अंदर बिक्री कर देते हैं तो 20 प्रतिशत STCG और इस पर 4 फीसदी सेस देने की जरूरत होगी. इसमें 10000 आपने हजार का सोना खरीदारी की और दो साल के अंदर उसे 15000 हजार रुपये में बिक्री कर दिया तो ऐसे में आपको 5 रुपये का फायदा होगा. यह लाभ आपकी कुल सालाना कमाई में जोड़ने का काम किया जाता है.

इससे सालाना कमाई इनकम टैक्स के जिस स्लैब में आएगी, उसी के अनुसार आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत होगी. इसे आप दो वर्ष बाद बिक्री करते हैं तो 12.5 फीसदी LTCG देने की जरूरत होगी. आपका फायदा 1.25 लाख रुपये तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा. यह मुनाफा 1.25 लाख रुपये से अधिक है. उस पर 12.5 फीसदी टैक्स देने की जरूरत होगी.