नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर (Delhi Ncr) में कड़ाके की सर्दी के साथ हवा का स्तर काफी खराब होता जा रहा है. दिल्ली में प्रदूषण (pollution) बढ़ने सांस लेना भी दूभर हो रहा है. एक घने कोहरे की मार और दूसरी तरफ जहरीली हवा ने बड़ी मुसीबतें पैदा कर दी हैं. बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली में कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने स्टेज 3 की पाबंदियों को लागू करने का फैसला लिया गया है.

यह पाबंदियां ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतर्गत एनसीआर में लगाई गई हैं. राजधानी दिल्ली में CAQM ने 375 AQI रिकॉर्ड किया जो कि बताता है कि राजधानी की हवा काफी खराब बनी हुई है. अगले आदेश तक कुछ वाहनों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है.

दिल्ली एनसीआर में नहीं दौड़ेंगे यह वाहन

दिल्ली एनसीआर (delhi ncr) में अब GRAP स्टेज 3 के लागू होने से BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल फोर-व्हीलर्स को दौड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है. राजधानी में BS 4 डीजल वाहनों पर बैन के साथ ही चलने वाले गैर-जरूरी मीडियम गुड्स वाहनों पर भी बैन लगाने का फैसला लिया गया है.

CAQM के नोटिस की मानें तो खराब एयर क्वालिटी के चलते सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ग्रैप की सब-कमेटी ने नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. दिल्ली एनसीआर में स्टेज 1, 2 और 3 में लगाई गई पाबंदियां को लागू करना और इनकी जांच करना सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई हैं. लापरवाही बरतने पर सख्ती से पेश आने के लिए भी कहा गया है.

राजधानी में जरूरी दिशा-निर्देश

दिल्ली में BS 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल चौपहिया वाहनों पर पाबंदी के अलावा भी बैन लगाने का फैसला लिया गया है. दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर भी पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया गया है. दिल्ली में ये सभी गाइडलाइंस अगले आदेश तर लागू रहेगी. सभी लोगों को इसका पालन करने की हिदायत दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है.