नई दिल्लीः नए साल के पहले ही सप्ताह में ईपीएफओ सदस्यों (EPFO Member)) को बड़ी राहत मिली है. किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब (private job) करने वाला कर्मचारी रिटायर्ड (retired employee) होता है तो किसी भी बैंक से अपनी पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं. अब स्थान की कोई शर्त नहीं होगी, किसी भी शहर या बैंक से पेंशन के पैसों की निकासी कर सकेंगे.
इसके साथ ही पेंशन शुरू होते समय किसी भी बैंक में जाकर सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होने वाली है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय (union labour ministry) ने यह बड़ी जानकारी दी है, जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर काफी उत्साह देखा जा रहा है.
मौजूदा समय में इसका फायदा देशभर में करीब 68 लाख पेंशनर्स को होने जा रहा है. जनवरी 2024 से लागू किए जाने वाली सीपीपीएस प्रणाली से देशभर में पेंशन का वितरण किया जाएगा.
पेंशनभोगियों की दिक्कतें हुई खत्म
श्रम मंत्रालय (labour ministry) बयान के अनुसार, बताया गया कि जनवरी 2025 से लागू होने वाली सीपीपीएस प्रणाली से पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित रहने वाला है. पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. इसके साथ ही भले ही पेंशनभोगी (pensioners) एक शहर से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखास बदल लें.
यह उन पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए बड़ी राहत के तौर पर माना जा रहा है. सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव रहेगा. यह विकेंद्रीकृत है, इसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है.
पेंशन को सहजता से लेने का सबका अधिकार
जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को करीब 1,570 करोड़ की पेंशन का वितरण किया गया है. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सीपीपीएस का पूर्ण पैमाने कार्यान्वयन एक मील का पत्थर है।
यह बदलाव किसी ऐतिहासिक फैसले की तरह है. अब किसी भी बैंक या स्थान से पेंशन निकालने का अधिकार मिलेगा. बताते चलें कि सरकार पीएफ कर्मचारियों को हर साल ब्याज का पैसा देती है. ईपीएफ में कुल जमा रकम पर ब्याज दिया जाता है.