Tax Free State: भारत में सिक्किम वह इकलौता राज्य है, जहां निवासियों को उनकी आय पर इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। यह विशेष छूट भारत सरकार द्वारा सिक्किम के नागरिकों को दी गई है।

इसकी वजह

1. विशेष संवैधानिक प्रावधान:

सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना, और इससे पहले यह एक स्वतंत्र राज्य था।

संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं।

इसके तहत, सिक्किम के निवासियों को भारत के आयकर अधिनियम, 1961 से छूट दी गई है।

2. स्थानीय कर कानून:

सिक्किम में आयकर का प्रावधान उनके पुराने कानूनों के तहत था, जिसे भारत सरकार ने लागू नहीं किया।

इसके चलते वहां के स्थानीय नागरिक आयकर से मुक्त हैं।

3. कौन हैं लाभार्थी:

यह छूट केवल सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट या स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र रखने वाले नागरिकों को मिलती है।

बाहरी लोग, जो सिक्किम में काम कर रहे हैं या वहां बस गए हैं, इस छूट के दायरे में नहीं आते।

ध्यान देने योग्य बातें

सिक्किम के नागरिक भले ही इनकम टैक्स से मुक्त हों, लेकिन अन्य केंद्रीय कर जैसे GST आदि उन्हें चुकाने पड़ते हैं।

बाहरी निवेशकों या कंपनियों पर यह छूट लागू नहीं होती।

सिक्किम में इनकम टैक्स से छूट मिलने के पीछे मुख्य कारण ऐतिहासिक और संवैधानिक हैं।

1. सिक्किम का इतिहास और भारत से विलय

सिक्किम 1975 तक एक स्वतंत्र रियासत था।

भारत से विलय के समय, सिक्किम के नागरिकों को उनके पुराने कानूनों और अधिकारों को बनाए रखने का आश्वासन दिया गया।

2. अनुच्छेद 371F का प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया।

इसमें प्रावधान है कि भारत का आयकर अधिनियम, 1961 सिक्किम के स्थानीय निवासियों पर लागू नहीं होगा।

3. स्थानीय कानूनों की मान्यता

सिक्किम में पहले से एक अलग टैक्स व्यवस्था थी।

भारत सरकार ने उनके पारंपरिक कानूनों का सम्मान करते हुए उन्हें इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा।

4. सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट

इनकम टैक्स से छूट केवल उन लोगों को मिलती है जो सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट रखते हैं।

यह सुनिश्चित करता है कि यह लाभ केवल वास्तविक स्थानीय नागरिकों को मिले।

5. भारत की अखंडता बनाए रखने की रणनीति

सिक्किम के लोगों को आयकर छूट देकर केंद्र सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे को बनाए रखा, जिससे वहां के लोगों में भारतीय संघ के प्रति भरोसा और सहयोग बढ़ा।

निष्कर्ष

सिक्किम को इनकम टैक्स से मुक्त रखने का फैसला भारत सरकार और सिक्किम के बीच हुए विशेष समझौते और संवैधानिक प्रावधानों का परिणाम है। यह कदम सिक्किम की सांस्कृतिक, सामाजिक, और ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया था।