Income Tax: नौकरीपेशा लोग हर साल इनकम टैक्स बचाने और निवेश प्रूफ जमा करने की तैयारी करते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत, ₹2.5 लाख से अधिक की आय पर टैक्स लागू होता है, लेकिन कुछ निवेश और योजनाओं के जरिए टैक्स बचाया जा सकता है। यहां बताया गया है कि आप कहां निवेश कर सकते हैं और टैक्स फ्री रिटर्न पा सकते हैं:
1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
यह सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है।
PPF में निवेश पर धारा 80C के तहत छूट मिलती है, और ब्याज एवं मैच्योरिटी राशि टैक्स-फ्री होती है।
2. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
बेटियों के लिए निवेश करने वालों को यह योजना फायदा देती है।
इसमें निवेश और ब्याज दोनों टैक्स-फ्री होते हैं।
3. एलआईसी पॉलिसी
जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम धारा 80C के तहत छूट देता है।
पॉलिसी मैच्योरिटी और क्लेम राशि पर टैक्स नहीं लगता।
4. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
NPS पर सेक्शन 80CCD के तहत ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट मिलती है।
रिटायरमेंट पर आंशिक निकासी टैक्स-फ्री होती है।
5. टैक्स-फ्री बॉन्ड्स
सरकारी बॉन्ड्स से मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है।
6. हेल्थ इंश्योरेंस (धारा 80D)
हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट मिलती है।
व्यक्तिगत और परिवार के लिए किए गए प्रीमियम भुगतान पर ₹25,000 तक की छूट उपलब्ध है।
7. एलएसएस म्यूचुअल फंड (ELSS)
यह 80C के तहत टैक्स बचाने का एक विकल्प है।
इसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है, और यह लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देता है।
8. होम लोन का ब्याज
होम लोन के ब्याज पर सेक्शन 24 के तहत ₹2 लाख तक की छूट मिलती है।
योजना के अनुसार निवेश करें
अगर आप अपनी आय को सही ढंग से योजनाबद्ध करेंगे और टैक्स-फ्री निवेश का चयन करेंगे, तो आप वित्त वर्ष के अंत में टैक्स बचाने के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। अर्ली प्लानिंग और सही डॉक्यूमेंटेशन से टैक्स बचाने में आसानी होती है।