Chara katai machine Yojana: चारा काटने वाली मशीन योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें चारा काटने की मशीन खरीदने में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को चारा काटने वाली मशीन खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनका समय और श्रम दोनों की बचत होती है और पशुपालन में उन्हें अधिक लाभ मिलता है।

योजना का उद्देश्य:

कृषि कार्यों में आसानी: चारा काटने की मशीन से किसानों को चारा काटने में लगने वाले समय और श्रम में कमी आती है।

पशुपालन में सुधार: यह मशीन पशुओं के लिए चारा काटने की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाती है, जिससे पशुओं का पोषण सही तरीके से किया जा सकता है।

कृषि उत्पादकता में वृद्धि: किसानों को अधिक समय और संसाधनों की बचत होती है, जिससे वे अन्य कृषि कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

योजना की विशेषताएँ:

1. मशीन के प्रकार:

चारा काटने की मशीनें विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे कि हैंड-ऑपरेटेड, पेट्रोल/डीजल से चलने वाली, और इलेक्ट्रिक मशीनें।

इन मशीनों का चयन किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं।

2. सब्सिडी की राशि:

इस योजना के तहत किसानों को चारा काटने की मशीन पर 25% से 50% तक सब्सिडी मिल सकती है।

सब्सिडी की राशि का निर्धारण सरकार की नीति और मशीन की कीमत के आधार पर होता है।

3. किसानों के लिए पात्रता:

यह योजना पंजीकृत किसानों के लिए है, जिनके पास पशुपालन है या वे कृषि में लगे हुए हैं।

योजना में छोटे और मध्यम किसान को प्राथमिकता दी जाती है, खासकर उन किसानों को जो पशुपालन में रुचि रखते हैं।

4. आवेदन प्रक्रिया:

किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या पशुपालन विभाग से आवेदन करना होगा।

उन्हें आवेदन पत्र भरकर, जरूरी दस्तावेज़ जैसे कि कृषि प्रमाण पत्र, पशुपालन प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड जमा करने होंगे।