PAN Card: भारत सरकार ने पैन कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके बाद आपको आयकर रिटर्न फाइल करने, लोन लेने या उच्च-मूल्य वाले वित्तीय लेन-देन करने में मुश्किल हो सकती है। निष्क्रिय पैन को फिर से सक्रिय करने में समय लगेगा और जुर्माना भी लग सकता है।

पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां दिए गए सरल निर्देशों का पालन करना होगा।

भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसके बाद आपको कई वित्तीय और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक से लोन नहीं ले सकेंगे और उच्च मूल्य के लेन-देन भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, अगर आपने समय पर पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपको इसे फिर से सक्रिय करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया:

1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।

2. “Link Aadhaar” का विकल्प चुनें।

3. पैन और आधार नंबर की जानकारी भरें और “Link Aadhaar” पर क्लिक करें

4. अगर सभी जानकारी सही है, तो पैन और आधार लिंक हो जाएगा।

नोट: अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इसे आधार सेवा केंद्र से प्राप्त करना होगा।

इस प्रक्रिया से पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक दी गई है, जिसके बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।