Sukanya Samriddhi Yojana Account: केंद्र सरकार के द्वारा देश की बेटियों के आने वाले कल को मजबूत बनाने के लिए एसएसवाई स्कीम को संचालित किया जा रहा है। ये सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इस स्कीम में माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर निवेश करके उसके भविष्य के लिए मोटा पैसा जमा कर सकते हैं। बता दें इस स्कीम को लेकर सरकार की तरफ से एक नियम का ऐलान किया गया है। दरअसल एसएसवाई स्कीम में कुछथ बदलाव किया गया है।
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बंद किए जाएंगे ऐसे खाते
अगर बेटी का एसएसवाई स्कीम का खाता दादा-दादी के द्वारा ओपन किया गया था। लेकिन दादा-दादी कानूनी तौर पर अभिभावक नहीं हैं तो नियम के मुताबिक ये खाता अब कानूनी अभिभावकों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं अगर दो से भी ज्यादा खाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा खाते फ्री किए जाएंगे। यानि कि बंद कर दिए जाएंगे। क्यों कि ये नियमों के विपरीत है।
कितनी मिलेगा ब्याज और टैक्स बेनिफिट
जानकारी के लिए इस स्कीम के तहत बेटियों को 8.2 फीसदी की दर से ब्याज प्राप्त होता है। इस स्कीम में निवेश करने वाले माता-पिता को इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट प्राप्त होता है। आप हर साल कम से कम 250 रुपये का निवेश करना होगा। वहीं मैक्जिमम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। अगर आप कम से कम रकम जमा करने में असमर्थ होते हैं तो आपको जुर्माने के तौर पर 50 रुपये देने होंगे।
कैसे करें निकासी
अगर आप खाता ओपन कराने के बाद लगातार 14 साल तक निवेश करते हैं तो इसकी मैच्योरिटी 21 साल में हो जाती है. बहराल एजुकेशन और शादी आदि के लिए पैसा निकाल सकते हैं। एसएसवाई स्कीम के तहत खाता सिर्फ 10 साल से कम आयु की बेटी का ओपन होता है तो माता-पिता ये खाता ओपन करा सकते हैं। हर परिवार की सिर्फ दो बेटियां खाता ओपन करा सकती हैं। अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वा बेटियां होती है तो उनका भी खाता ओपन करा सकते हैं।
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इसके अलावा बता दें अगर एक बार खाता ओपन कराने का काम पूरा हो जाता है तो ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके पैसा जमा किया जा सकता है। दि साल में कम से कम रकम जमा नहीं करते हैं तो खाते को डिफॉल्ट कैटेगरी में डाला जा सकता है।