Traffic Rules: अगर आप राजधानी दिल्ली में गाड़ी चलाते है और किसी कारण से चालान कटता है तो आपको अब आधा चालान ही देना होगा। दिल्ली सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए एलजी वीके सक्सेना के पास भेज दिया है। इस प्रस्ताव में साफतौर पर कहा गया है कि अगर चालान कटने के बाद फौरन पेमेंट करने पर 50 फीसदी तक की छूट प्राप्त होगी। काटे जा चुके चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर तथा बाद में जारी की गई गाड़ियों के लिए 30 दिनों के अंदर चालान कटना जरुरी होगा।

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चालान पर मिलेगी छूट

इस प्रस्ताव के मुताबिक लोग मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 37 के तहत होने वाले चालाना में छूट प्राप्त हो पाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक इसमें छूट का उद्देश्य लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपना ट्रैफिक चालाना फौरन चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जा कहा है। इससे काफी समय तक चलने वाले विवादों से बचा जा सकता है।

चालान काटने की मिलेगी पावर

प्रस्ताव के मुताबिक, इन सभी धाराओं के तहत यातायात से जुड़े अपराधों में कमी लाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कॉस्टेबल और उनसे बड़ी रैंक के अधिकारियों के साथ में दिल्ली परिवहन के सहायक यातायात निरीक्षक भी अब चालान काट पाएंगे।

क्यों लिया गया ये फैसला

गहलोत के द्वारा कहा गया है कि ऑपरेशनल आवर के समय बस लेन पर रहने वाले एटीआई को मजबूत बनाने से उसी समय पर चालान सुनिश्चित करना होगा और पब्लिक परिवहन सिस्टम स्पेशली बसों के सुचारू रूप से काम करने में मदद प्राप्त होगी। इसमें कहा गया कि कई अधिकारियों को जुर्माने की रकम वसूलने के लिए इस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस फैसले को लिया गया है। इससे परिवहन विभाग के अधिकारियो को आराम मिलेगी।

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किसमें मिलेगी ये छूट

आपको बता दें हिट एंड रन जैसे अपराधों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं जिनमें छूट मिलेगी उसमें लालबंत्ती जंप, सील बेल्ट नहीं पहनना, तेज रफ्तार, गलत लेन में चलना, स्टाप लाइन जंप, हेलमेंट न पहनने पर, त्रिपल सवारी होने पर, लाइसेंस न होने पर आदि में छूट दी जाएगी।

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