Sukanya Samriddhi Yojana Rules Changed: देश में ऐसी काफी सारी सरकारी निवेश स्कीम को संचालित किया जा रहा है। जिसमें काफी संख्या में लोग निवेश कर रहे हैं। वहीं इस समय बेटियों के भविष्य के लिए एसएसवाई स्कीम को चलाया जा रहा है। अगर आप अपनी बेटी के लिए इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है।

दरअसल आपको बता दें 1 अक्टूबर से एसएसवाई स्कीम के नियम में बदलाव होने जा रहा है। इन नियमों में ये निर्देश दिया गया है कि जो भी एसएसवाई खाते अनियमित हैं उनको नियमित करना बेहद ही जरुरी है। जैसे कि अगर बेटी का खाता उसके दादा-दादी के द्वारा ओपन किया गया है तो उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक प्रोसेस शुरु किया गया है। चलिए जानते हैं।

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कानूनी अभिभावकों के नाम किया जाएगा खाता

एसएसवाी स्कीम के नियमों में कहा गया है कि 1 अक्बूटर से अगर किसी के द्वारा बेटी खाता ओपन कराया गया है और वह कानूनी तौर पर अभिभावक नहीं है यानि कि दादा-दादी के द्वारा ओपन कराया गया है तो उस खाते को माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर किया कराना होगा। एसएसवाई के नियमों के मुताबिक इस खाते को माता-पिता के नाम पर ही ओपन किया जा सकता है। वहीं इस खाते को क्लोज भी करा सकते हैं।

ये दस्तावेज हैं जरुरी

आपको बता दें एसएसवाई स्कीम के तहत दादा-दादी के द्वारा ओपन किए गए खाते को माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए कुछ दस्तावेज बेहद ही जरुरी हैं। इसमें खाते की पासबुक, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी के माता-पिता होने का सर्टिफिकेट, माता-पिता का आइडेंटिप्रूफ, पुराने खाताधारक का पहचान पत्र आदि बेहद ही जरुरी है।

इस प्रोसेस से करें काम

एसएसवाई स्कीम का खाता ट्रांसफर करने के लिए आपको वहां जाना होगा जहां पर खाता ओपन कराया गया था। इसके साथ में आपको सभी दस्तावेज भी ले जाने होंगे। इसके साथ में आपको खाता ट्रांसफर फॉर्म को लेना है। फॉर्म में पुराने अभिभावक और कानूनी अभिभावकों की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद दोनों लोग इस फॉर्म पर साइन कर दें।

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इसके साथ में मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ में लगाकर जमा कर दें। इसके बाद बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस का अधिकारी उस फॉर्म को अप्रूव करेगा। फॉर्म को वेरिफाई करेगा। सब कुछ सहीं होने के बाद कानूनी अभिभावक की डिटेल अपडेट कर दी जाएगी।

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