EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के तहत अपने PF (Provident Fund) खाते से पैसे निकालने के लिए कुछ नियम और प्रक्रियाएँ हैं। यदि आप भी अपने PF अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं, तो यहाँ आपको सभी आवश्यक जानकारी मिल जाएगी।

PF Account से पैसा निकालने की प्रक्रिया:

1. PF अकाउंट से पैसा निकालने की स्थिति:

सेवा में बदलाव: अगर आप नौकरी बदल रहे हैं और नया PF खाता खोल रहे हैं, तो आप अपने पुराने PF खाते का बैलेंस अपने नए खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।

निकासी: यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं या रिटायर हो गए हैं, तो आप अपना PF बैलेंस निकाल सकते हैं।

2. PF निकालने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

UAN (Universal Account Number): आपके पास UAN नंबर होना चाहिए। अगर आपने UAN रजिस्टर नहीं किया है, तो आप EPFO की वेबसाइट पर जाकर इसे रजिस्टर कर सकते हैं।

आधार लिंकिंग: आपका UAN नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

बैंक खाता जानकारी: आपके PF अकाउंट में बैंक खाता और IFSC कोड लिंक होना चाहिए, ताकि पैसे ट्रांसफर किए जा सकें।

KYC: आपके KYC दस्तावेज़ (जैसे, आधार, पैन कार्ड) EPFO के रिकॉर्ड में अपडेट होने चाहिए।

3. EPFO से पैसे निकालने की प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन:

EPFO पोर्टल पर जाएं (https://www.epfindia.gov.in).

UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।

“Online Services” टैब में जाएं और “Claim (Form-31, 19 & 10C)” विकल्प पर क्लिक करें।

यहां आपको PF बैलेंस, Pension Withdrawal या Full PF Withdrawal का विकल्प मिलेगा। चयन करें कि आप क्या करना चाहते हैं।

इसके बाद अपना बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।

ऑनलाइन प्रक्रिया में: आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर आप अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

4. ऑनलाइन दावा की प्रक्रिया:

Claim Status: आवेदन के बाद आप अपने PF क्लेम की स्थिति को EPFO की वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं। आमतौर पर, ऑनलाइन आवेदन के बाद 5-20 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है।

5. ऑफलाइन दावा (यदि ऑनलाइन नहीं कर सकते):

आप Form 19 (PF का पूरा बैलेंस निकालने के लिए), Form 31 (कुछ पैसे निकालने के लिए), या Form 10C (पेंशन फंड निकालने के लिए) भर सकते हैं।

इन फॉर्म्स को EPFO कार्यालय में जमा करें। ऑफिस में जमा करने के बाद, आपकी राशि बैंक खाते में जमा की जाएगी।

PF Account से पैसा निकालने के नियम:

1. नौकरी छोड़ने के बाद:

यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं और 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, तो आप अपना PF बैलेंस निकाल सकते हैं।

रिटायरमेंट के समय: यदि आप 58 साल के हो गए हैं तो आप अपना EPF निकाल सकते हैं।

2. किसी जरूरी स्थिति में:

आर्थिक संकट: बीमारी, घर बनाने, बच्चों की शादी, शिक्षा आदि के लिए भी आप अपने PF से कुछ रकम निकाल सकते हैं। इसके लिए Form 31 का उपयोग करना होगा।

3. कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें:

यदि नौकरी बदल रहे हैं: तो आप अपना PF अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए भी Form 13 भरना होता है।

ज्यादा राशि का निकासी: अगर आपने 5 साल से ज्यादा काम किया है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बैंक खाता विवरण का उपयोग कर आसानी से निकासी की जा सकती है।

PF से निकालने के बाद टैक्स:

अगर आप 5 साल से पहले अपना PF निकालते हैं, तो उस पर टैक्स लगता है। अगर 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, तो आपका पैसा टैक्स-फ्री होता है।