Tax Saving Tips. यूं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। लोगों के आप ज्यादा टैक्स जमा होने पर रिफंड आने लगे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो टैक्स दायरे में नहीं आते हैं या फिर किसी अन्य वजह से टैक्स फाइल नहीं कर पाए हैं। तो आपको 31 दिसंबर तक लेट आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन मिलता है। जिससे आप इस समय तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

ऐसे भी प्रोफेशनल हैं, जिन्हें लगता है कि अपने टैक्स सेविंग जर्नी को लेकर नहीं उठा पाए हैं। तो परेशान ना हो आपके पास इस समय टैक्स प्लानिंग का भरपूर मौका है। जिस समय रहते हुए ही ऐसी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। जिसमें ऊंचा रिटर्न तो मिलता ही है बल्कि टैक्स बेनिफिट सरकार देती है।

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EPF खाते पर मिलेगी टैक्ट छूट

अगर आप नौकरीपेशा लोगों में से एक हैं, तो यहां पर की सैलरी का एक हिस्‍सा EPF खाते में जाता होगा। नियम के अनुसार खाते में Section 80C के तहत आपको सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

होम लोन पर सेव करें टैक्स

सरकार आप को कई तरह से टैक्स सेविंग का लाभ दे रही है, जिससे यदि कोई मकान खरीदने की प्‍लान कर रहे हैं,आज के समय मे घर की कीमत काफी बढ़ गई है, जिससे मकान या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेना पड़ता हैं। आप होम लोन के लिए ली गई राशि और इस पर लगने वाले ब्‍याज, दोनों पर टैक्‍स छूट ले सकते हैं।

हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर सेव करें टैक्स

लोगों के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस इतना जरुरी हैं, कि बड़े-बड़े खर्चे इससे बच जाते है। बीमार पड़ने यह बीमा काम आता है। जिससे आप समय पर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदकर सिर्फ खुद को और परिवार को सुर‍क्षा कवर दे सकते हैं, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन मिलता है।

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करोड़पति भी बनें और टैक्स भी सेव करें

पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है, जो कोई निवेश करता हैं, तो यहां पर करोड़पति तक बन सकते हैं। इस सरकारी योजान में सेफ इन्‍वेस्‍टमेंट होने के साथ ये बड़ा फंड भी तैयार कर सकता है। पौस्ट ऑफिस में संचालित होने वाली इस स्कीम में आपको 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्‍याज दिया जाता है।

पीपीएफी स्कीम स्‍कीम EEE की कैटेगरी में आती है, जिससे हर साल जमा राशि पर टैक्स नहीं लगता, ब्‍याज पर टैक्‍स नहीं लगता और मैच्योरिटी वाली पूरी राशि भी टैक्‍स फ्री होती है।

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